नाबालिगा से रेप के दोषी को 10 साल की सजा

Wednesday, Jul 24, 2019 - 10:47 AM (IST)

चंडीगढ़(संदीप): नाबालिगा से दुराचार के मामले में दोषी युवक को जिला अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। दोषी पर एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने 8 जुलाई को युवक को दोषी करार दिया था। वारदात के समय दोषी की आयु 16 साल थी, लेकिन उसके गंभीर अपराध को ध्यान में रखते हुए उस पर जुवेनाइल अदालत की जगह जिला अदालत में केस चलाया गया था। 

पीड़िता दुराचार के चलते गर्भवती भी हो गई थी। पीड़िता का पिता भी आरोपी था, लेकिन पीड़िता के बयानों से पलट जाने के कारण 8 अगस्त, 2018 को पिता को केस में बरी कर दिया गया था। सैक्टर-31 थाना पुलिस ने दोषी के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 के तहत केस दर्ज किया था। 

बयानों से पलटने के कारण पिता बरी
थाना पुलिस द्वारा दर्ज केस में अनुसार 16 वर्षीय पीड़िता के पेट अचानक से दर्द होने के चलते उसके परिजन उसे लेकर जी.एम.एस.एच.-16 पहुंचे। यहां पीड़िता की जांच करने के बाद डाक्टरों ने बताया कि वह गर्भवती है। नाबालिगा ने वहीं पर बच्चे को जन्म दिया जो मरा हुआ था। इसके बाद डॉक्टरों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। अपने बयानों में पीड़िता ने पहले तो कुछ भी बताने से मना कर दिया, लेकिन बाद में उसने पुलिस को बताया कि उसके पिता और एक लड़के ने उससे दुराचार किया है जिसके बाद पुलिस ने नाबालिगा के पिता और आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में पीड़िता के बयानों से पलट जाने के बाद केस में उसके पिता को बरी कर दिया गया था। 

bhavita joshi

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