लाखों लेकर भी चैनल पर नहीं चलवाई एड, फोरम ने ठोका 11 हजार हर्जाना
Wednesday, Jun 26, 2019 - 01:10 PM (IST)
चंडीगढ़(राजिंद्र): नैशनल चैनल पर एड चलाने का वायदा कर मुकर जाना एड एजैंसी को काफी महंगा पड़ गया। उपभोक्ता फोरम ने एड एजैंसी को सेवा में कोताही का पाया दोषी पाया है और उस पर जुर्माना लगाया है। फोरम ने आदेश दिए हैं कि शिकायतकर्त्ता से ली पूरी राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाएं। साथ ही 11 हजार रुपए मुकद्दमा खर्च भी देने के निर्देश दिए हैं। आदेश की प्रति मिलने पर 30 दिनों के अंदर इन आदेशों की पालना करनी होगी। ये आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-2 ने सुनवाई के दौरान जारी किए।
यह है मामला
बलटाना, जीरकपुर स्थित दिव्य उपचार संस्थान ने उपभोक्ता फोरम में नई दिल्ली के प्रीतमपुरा स्थित आयूष एड कॉम प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ शिकायत दी। अपनी शिकायत में शिकायतकत्र्ता ने कहा कि आयुष एड कॉम ने उन्हें बताया था कि वह पूरे देश में नैशनल चैनलों पर एड चलवाते हैं। इसके बाद शिकायतकर्त्ता ने उनसे अपने संस्थान का 15 से 30 मिनट का एड चंडीगढ़ सहित पूरे देश में चलवाने के लिए संपर्क किया।
एड एजैंसी ने वायदा किया कि 5 लाख 30 हजार 609 रुपए चुकाने के अगले ही दिन वह संस्थान का विज्ञापन पूरे देश में टैलीकास्ट करवा देंगे। 13 जून 2017 को दिव्य उपचार संस्थान ने इंटरनैट के माध्यम से पैसे चुका दिए। इसके बाद संस्थान विज्ञापन चलने का इंतजार करने लगा। कई दिन बीत गए, जिसके बाद उन्होंने एड एजैंसी से संपर्क किया। वह बहाने बनाने लगे, जिसके बाद संस्थान ने पैसे वापस करने की मांग की और लीगल नोटिस भी भेजा गया। कोई लाभ न होता देख उपभोक्ता फोरम में केस किया गया। फोरम ने आयूष एड कॉम प्राइवेट लिमिटेड को पक्ष रखने के लिए नोटिस भेजा लेकिन उनकी तरफ से कोई पेश नहीं हुआ।