माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के पुजारी ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका
punjabkesari.in Friday, Jan 10, 2020 - 11:03 AM (IST)

चंडीगढ़(हांडा) : माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में पुजारी के रूप में कार्यरत गोपाल दास शर्मा ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से उन पर अमृतसर में दर्ज हुई एफ.आई.आर. को रद्द किए जाने की गुहार लगाई है। गोपाल दास के खिलाफ मेघनाथ चेला संत जोगी नाथ नामक व्यक्ति की शिकायत पर धर्म विशेष के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के आरोप में धारा-295 ए व 120 बी के तहत 3 दिसम्बर को एफ.आर.आर. दर्ज की गई थी।
आरोप है कि गोपाल दास ने भगवान वाल्मीकि के संबंध में गलत बयानबाजी की। याचिका में कहा गया है कि गोपाल दास शर्मा ने भगवान वाल्मीकि के जीवन के संबंध में जो कहा, वह पुस्तक कल्याण संत अंक से पढ़कर कहा था, जो कि अपराध की श्रेणी में नहीं आता। उक्त पुस्तक गीता प्रैस गोरखपुर से प्रकाशित हुई है और पूरे देश में उपलब्ध है।
याचिका में गोपालदास द्वारा किए गए उस संबोधन की सी.डी. भी कोर्ट को दी गई है, जिसके लिए उन पर आरोप लगाए गए हैं। याची पक्ष को सुनने के बाद जस्टिस अरविंद सांगवान ने सरकार व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर 31 मार्च तक जवाब दाखिल करने को कहा है और अगली सुनवाई तक पुलिस द्वारा गोपाल दास के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के आदेश पारित किए हैं।