आदेश:पुरानी सीरीज के छोटे फैंसी नंबर लगा घूम रहे वाहन होंगे जब्त, कटेगा चालान

Thursday, Jun 23, 2022 - 08:16 PM (IST)

चंडीगढ़,(रमनजीत सिंह): बड़ी व महंगी गाडिय़ों पर दशकों पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर लगाकर घूमने वाले रसूखदार लोगों को जल्द ही परेशानी का सामना करना होगा। यह भी तय है कि जल्द ही उन्हें अपने पुराने नंबर हटाकर नई सीरीज के नंबर लेने पड़ेंगे। दरअसल, पंजाब सरकार ने बुधवार को राज्य में रजिस्ट्रेशन मार्क स्टेट कोड पी.बी. और अन्य बाकी मार्क का हिस्सा दर्शाए मापदंड पर पूरा नहीं उतरते सभी वाहनों के चालान और जब्त करने के आदेश दिए हैं। ये आदेश 12-06-1989 के बाद रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड करवाए गए सभी वाहनों पर लागू होंगे।

 


पंजाब सरकार की तरफ से एक्ट का उल्लंघन करके दिए गए इन फैंसी, अनधिकृत नंबरों को सार्वजनिक नोटिस 30-12-2020 के द्वारा गैर-कानूनी मानते हुए रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही पंजाब के परिवहन विभाग की तरफ से इन फैंसी नंबरों को तुरंत ‘वाहन’ वैबसाइट पर भी ब्लॉक करने के आदेश जारी कर दिए हैं।

 


नए फैंसी नंबर ले सकते हैं
पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि जिन वाहन चालकों की तरफ से पुराने फैंसी नंबर लगाए गए थे, वह पंजाब सरकार की तरफ से जारी पंजाब मोटर व्हीकल 1989 के नियम 42-ए के तहत जारी नोटीफिकेशन नंबर 10/51/2017/1टी/1365 तारीख 10-12-2020 के अनुसार नए फैंसी नंबर ले सकते हैं, परंतु ये नंबर लेने के लिए मोटर व्हीकल 1988 के अधीन संबंधित वाहन धारा 39, 41 (6) और 217 (डी) मोटर व्हीकल एक्ट के अधीन खरे उतरते हों।

 


नाके लगाकर जब्त करें ऐसे वाहन
परिवहन मंत्री ने राज्य के सभी आर.टी.एज. को हिदायत की कि वह विशेष नाके लगाकर ऐसे सभी वाहनों के चालान काटे जाएं और इन वाहनों को जब्त करें जो कि नियमों के विपरीत जाकर अभी भी पुराने फैंसी नंबर लगाकर वाहन चला रहे हैं।

Ajay Chandigarh

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