लूट मामला: आरोपी को सुनाई साढे 3 साल की सजा

Friday, Sep 22, 2017 - 11:11 PM (IST)

चंडीगढ़, (संदीप): लूट मामले में जिला अदालत ने दोषी राजेश को साढे तीन साल की सजा सुनाते हुए इस पर 3 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है जबकि अदालत मामले मे दो दोषियों उपेंद्र और बिजेंद्र पाल को पहले ही सजा सुना चुकी है। मामले मे चौथा आरोपी नाबलिग था।  

मनीमाजरा थाना पुलिस द्वारा 16 जनवरी 2014 को दर्ज किए मामले के तहत सैक्टर-32 जी.एम.सी.एच.में बतौर सिक्योरिटी गार्ड कार्यरत कुलदीप सिंह रात करीब 11 बजे मनीमाजरा स्थित घर से साइकिल पर ड्यूटी के लिए निकला था। जैसे ही वह शास्त्री नगर लाइट प्वाइंट पर पहुंचा तो 3-4 लड़कों ने उसका रास्ता रोक लिया। चारों ने उसे धमकाया।

 उसने विरोध किया तो उनमें से एक युवक ने तेजधार हथियार निकाला और उसके सिर पर दे मारा। हमले के बाद वह सड़क पर गिरकर बेहोश हो गया। इस दौरान चारों युवक उसका पर्स छीन ले गए। कुलदीप के मुताबिक उसके पर्स में 500 रुपए, आई कार्ड और अन्य दस्तावेज थे। राहगीरों ने उसे अस्पताल पहुंचाया था।

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