बैंक से 1.12 करोड़ रुपये का लोन फ्रॉड, अब जेल में कटेंगे दिन

punjabkesari.in Sunday, May 21, 2017 - 07:22 AM (IST)

चंडीगढ़ (संदीप): फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक लोन लेने के मामले में जिला अदालत ने विशाल जयसवाल को डेढ़ साल की सजा सुनाते हुए उस पर 7 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले के अनुसार एक्सिस बैंक के डिप्टी मैनेजर कुलदीप सिंह ने डी.आई.जी. को दी शिकायत में कहा था कि अजय कुमार, विशाल जायसवाल, सुनीता देवी, मोहन लाल, विक्की अरोड़ा, सुनीता रानी, जसविंदर सिंह, अनिल कुमार झा, दिलीप कुमार झा, सेल देवी, मेहर सिंह, विजय कुमार, गुरप्रीत सिंह और संजीव कुमार ने मिलकर बैंक से धोखाधड़ी कर 1.12 करोड़ रुपए का लोन पास कराया था। संपत्ति लेने के लिए लोन के बदले में उक्त आरोपियों ने आपराधिक साजिश के तहत फर्जी दस्तावेज, गलत सूचना और गलत पहचान पत्र दिए। 

 

आरोप के मुताबिक दोषी ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक लोन लिया था, इसमें फर्जी सेल डीड, आयकर रिटर्न और बैंक स्टेटमैन का इस्तेमाल किया गया था। ये सब उन्होंने बैंक के ही एक सेल्स एग्जीक्यूटिव अजय कुमार की मदद से किया था। डी.आई.जी. के आदेश पर सैक्टर-34 थाना पुलिस ने उक्त आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और आपराधिक साजिश के तहत केस दर्ज किया था। केस में अदालत जसविंदर सिंह को पहले ही सजा सुना चुकी है। वहीं विशाल को अदालत ने धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए डेढ़ साल की सजा सुनाई है। हालांकि दोषी 1 साल 7 महीने से जेल में है। इस आधार पर उसकी सजा अंडरगॉन कर दी गई है। वहीं अन्य आरोपियों के खिलाफ केस अदालत में विचाराधीन है। 


 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Related News