नशा तस्करी में कार डीलर सैंडी को 10 वर्ष कैद

Friday, Oct 04, 2019 - 11:35 AM (IST)

मोहाली(कुलदीप) : एस.टी.एफ. की ओर से गत वर्ष 260 ग्राम हैरोइन सहित गिरफ्तार किए गए आरोपी सतनाम सिंह उर्फ सैंडी को आज जिला अदालत ने 10 वर्ष कैद की सजा सुना दी है। कोर्ट ने आरोपी को 1 लाख रुपए जुर्माना भी किया है।

जानकारी मुताबिक एस.टी.एफ. ने 28 सितम्बर 2018 को सतनाम सिंह उर्फ सैंडी निवासी बस्ती पातड़ां जिला पटियाला को उसकी पंजाब नंबर की कार में हैरोईन सहित फेज-3ए मोहाली स्थित गुरूद्वारा साहिब भाई जैता जी के पास से गिरफ्तार किया था। ए.एस.आई. बलजीत सिंह तथा ए.एस.आई. हरभजन सिंह की पुलिस टीम ने नाका लगा कर उसे काबू किया था। 

जानकारी मुताबिक आरोपी सतनाम सिंह सैंडी पटियाला के गांव घग्गा में इलैक्ट्रीशन का काम करता था और फिर बाद में वह पातड़ां के कार बाजार में कारों की खरीद बेच का काम करने लग पड़ा था। इसके साथ ही वह दिल्ली से हैरोइन लाकर अपने पक्के ग्राहकों को सप्लाई करने लगा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर एस.टी.एफ. पुलिस स्टेशन फेज-4 मोहाली में एन.डी.पी.एस. एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया था। केस की सुनवाई मोहाली की जिला अदालत में चल रही थी। जिस दौरान आज अदालत ने उसे दस वर्ष कैद की सजा सुना दी है।

Priyanka rana

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