बुजुर्ग की हत्या मामले में पांच को उम्रकैद

Sunday, Mar 01, 2020 - 11:16 AM (IST)

चंडीगढ़ (सुशील): बुजुर्ग को चाकू मारकर हत्या करने वाले पांच दोषियों को जिला अदालत ने शनिवार उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने सजा पाने वाले दोषियों पर 25-25 हजार रुपए जुर्माना भी किया है। सजा पाने वालों की पहचान मनीमाजरा निवासी प्रीत उर्फ मारू, हरजीत, गुरप्रीत सिंह, सूरज और गुरप्रीत के रूप में हुई।  दायर मामला 15 अगस्त, 2017 का है। 

 

मनीमाजरा स्थित मांडीवाला टाऊन निवासी 65 वर्षीय ऑटो चालक धर्म सिंह रात को अपने घर के बाहर खड़ा था। वह घर के बाहर खड़े होकर रिश्तेदार सतनाम सिंह से बात ही कर रहे थे कि इतने में पड़ोस में रहने वाला गुरप्रीत सिंह अपने साथियों सहित चाकू और डंडों से लैस होकर आया। सभी ने उन दोनों पर हमला कर दिया। धर्म सिंह के सिर और सतनाम सिंह पर भी चाकूओं से हमला किया था। 

 

दोनों ने भाग कर वहां से अपनी जान बचाई थी। दोनों को जी.एम.सी.एच.-32 में भर्ती करवाया गया था। अगले दिन सुबह धर्म सिंह की मौत हो गई थी। परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि धर्म सिंह और सतनाम सिंह उन युवकों को नशाकर गली में खड़ा होने से रोकते थे। वे गली में खड़े होकर युवतियों पर कमैंट कर उनसे छेड़छाड़ किया करते थे। इस कारण दोषियों ने उनसे रंजिश रखी हुई थी। 

pooja verma

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