बेटी की हत्या करने की दोषी मां को उम्रकैद

punjabkesari.in Tuesday, Dec 12, 2017 - 09:05 PM (IST)

चंडीगढ़, (संदीप कुमार): अपनी 3 साल की मासूम बेटी की निर्मम हत्या करने के मामले में जिला अदालत ने दोषी मां मंजू देवी को उम्रकैद की कड़ी सजा सुनाई है। सजा के साथ अदालत ने मंजू पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सारंगपुर थाना पुलिस ने पिछले साल दोषी मंजू देवी के खिलाफ हत्या की धारा के तहत मामला दर्ज किया था।

अप्रैल, 2016 को सारंगपुर से लापता हुई 3 साल की बच्ची का शव संदिग्ध परिस्थितियों में इंडस्ट्रीयल एरिया फेज-2 में एक बोरी में मिला था। पुलिस जांच के दौरान बच्ची की पहचान सारंगपुर की पीहू के तौर पर हुई थी। पुलिस ने जांच पड़ताल के आधार पर मामले में उसकी मां को गिरफ्तार किया था। उसने कबूला था कि उसने बच्ची की घर में हत्या करने के बाद उसे बोरे में डाल ऑटो किराए पर लेकर इंडस्ट्रीयल एरिया में शव फैंक दिया था।

इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या की धारा के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस जांच में सामने आया था कि मंजू देवी के चार बच्चे थे। इनमें सबसे बड़ी बेटी के बाद दो बेटे थे। तीन साल की पीहू सबसे छोटी थी। पूछताछ में मंजू ने बताया कि वह अक्सर डिप्रेशन में रहती थी कि दो-दो बेटियों का खर्चा वह कैसे उठाएगी।

 कैसे उन्हें पढ़ाएगी और कैसे उनकी शादी करेगी। इसके बाद उसने छोटी बेटी को चुना क्योंकि वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकती थी। इसके बाद उसने 11 अप्रैल को उसका मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Recommended News

Related News