वकीलों की हड़ताल के चलते टली समझौता ब्लास्ट की सुनवाई

Friday, Mar 15, 2019 - 10:32 AM (IST)

पंचकूला (मुकेश) समझौता ब्लास्ट मामले में होने वाली वीरवार को पंचकूला बार एसोसिएशन की हड़ताल के चलते सुनवाई टल गई। जिससे दोनों पक्षों के वकीलों की कोर्ट में एंट्री नहीं हो पाई। 

 

दोनों पक्ष के वकील सुबह ही पहुंच गए थे और उम्मीद थी कि दो बजे तक हड़ताल खत्म हो जाएगी, परंतु हड़ताल न खत्म होने के कारण राष्ट्रीय जांच एजैंसी (एन.आई.ए.) अदालत ने सुनवाई के लिए 18 मार्च तय कर दी, 14 मार्च को इस मामले में अदालत द्वारा फैसला सुनाया जाना था, परंतु एक एडवोकेट मोमिन मलिक ने एक पाकिस्तानी महिला की तरफ से याचिका लगाई थी कि उसके पिता की इस ब्लास्ट में मौत हो गई थी। 

 

महिला की ओर से लगाई एप्लीकेशन में कहा गया है कि वह एक पाकिस्तानी महिला है और उसके पिता की समझौता एक्सप्रैस ब्लास्ट में हत्या हुई थी। सभी पाकिस्तानी चश्मदीद गवाह एन.आई.ए. कोर्ट में पेश होना चाहते हैं। उन्हें आज तक एक बार भी सम्मन प्राप्त नहीं हुआ।

 

पाकिस्तानी गवाहों को दलीलें रखने के लिए नहीं दिया वीजा
इन पाकिस्तानी गवाहों को अपनी दलीलेें रखने के लिए कोई वीजा नहीं दिया गया। हमें अभी इस बारे में जानकारी भी नहीं है कि मामला किस स्टेज पर है। न ही आज तक कोई सही ढंग से सम्मन मिला है। 

 

उन्होंने एप्लीकेशन में दावा किया है कि सभी पाकिस्तानी गवाह अपने ब्यान दर्ज करवाने के लिए तैयार हैं। साथ ही गुहार लगाई है कि उनकी बात को सुने बिना मामले में कोई भी फैसला न सुनाया जाए। पाकिस्तानी महिला की अर्जी के बाद कोर्ट ने अपना फैसला 14 मार्च के लिए सुरक्षित रख लिया था। परंतु आज सुनवाई नहीं हो पाई।

 

गौरतलब है कि 18 फरवरी 2007 को भारत-पाकिस्तान के बीच सप्ताह में दो दिन चलने वाली टे्रन अटारी (समझौता) एक्सप्रैस में दो आई.ई.डी. धमाके हुए थे। जिसमें 68 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में ज्यादातर पाकिस्तानी नागरिक थे।\

pooja verma

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