नाबालिग अपहरण और दुष्कर्म मामला: 2 दोषी करार

Wednesday, Aug 16, 2017 - 11:07 PM (IST)

चंडीगढ़, (संदीप): नाबालिगा के अपहरण और दुष्कर्म मामले में जिला अदालत ने फिरोजपुर निवासी गुरविंदर सिंह और किशनगढ़ के रहने वाले चेतन मेहरा को दोषी करार दिया है। दोनों को वीरवार को सजा सुनाई जाएगी। दोषियों के खिलाफ आई.टी. पार्क थाना पुलिस ने पीड़िता के परिजनों के शिकायत पर केल दर्ज किया था।

17 मई को पीड़िता के भाई ने पुलिस शिकायत में बताया था कि दोपहर को उनकी 13 वॢषया नाबालिग बहन घर में नही थी। बहन की तलाश करने के बाद उन्हें पड़ोस में रहने वाले लोगों ने बताया की उन्होंने उसकी बहन को चेतन के घर पर देखा था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने चेतन को काबू कर उससे पूछताछ की तो पुलिस जांच में सामने आया था कि उसने पीड़िता को अपने दोस्त गुरविंदर के साथ भेज दिया था और गुरविंदर के साथ उसे भेजने से पहले उसने और उसके दोस्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था।

इसके बाद पुलिस ने चेतन और उसके दोस्त गुरविंदर के खिलाफ अपहरण, दुराचार और पोक्सो की धाराओं के तहत केस दर्ज कर चेतन को गिरफ्तार कर लिया था, जबकी वारदात के कुछ दिन बाद गुरविंदर ने अदालत में सरैंडर किया था।

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