नाबालिगा के अपहरण और छेडछाड़ मामले में 2 को मिली ऐसी सज़ा, हमेशा रहेगी याद

Thursday, Aug 17, 2017 - 08:01 PM (IST)

चंडीगढ़, (संदीप कुमार): नाबालिगा के अपहरण, छेड़छाड़ और पोक्सो धारा के तहत दर्ज मामले में अदालत ने 2 दोषियों को 4-4 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी फिरोजपुर निवासी गुरविंद्र सिंह और किशनगढ़ के रहने वाले चेतन मेहरा को सजा सुनाते हुए दोनों पर 38-38 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। आई.टी. पार्क थाना पुलिस ने पिछले साल पीड़िता के भाई की शिकायत पर अपहरण, सामूहिक दुराचार व अन्य अपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। जबकि अदालत में सामूहिक दुराचार का आरोप साबित नहीं हो सका। बचाव पक्ष के वकील सच्चल शर्मा के अनुसार अभियोजन पक्ष की ओर से साजिश के तहत केस दर्ज करवाया गया था। इसलिए सामूहिक दुराचार के आरोप लगाने के बावूजद पीड़िता ने मैडीकल कराने से इंकार कर दिया था। इस आधार पर केस में 376डी बनती ही नहीं थी। अदालत ने भी इस धारा और पोक्सो 6 की धारा में दोनों को बरी किया। 

 

ये है पूरा मामला : 
पुलिस द्वारा दर्ज किए मामले के तहत 17 मई, 2016 को पीड़िता के भाई ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था की दोपहर के समय से 13 वर्षीय बहन घर में नहीं थी। उन्हें पड़ोस में रहने वाले लोगों ने बताया कि उन्होंने उसको चेतन के घर पर देखा था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने चेतन को काबू कर उससे पूछताछ की तो पुलिस जांच में में सामने आया था कि उसने पीड़िता को अपने दोस्त गुरविंद्र के साथ भेज दिया था और गुरविंद्र के साथ उसे भेजने से पहले उसने और उसके दोस्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था। जिसके बाद पुलिस ने चेतन और उसके दोस्त गुरविंद्र के खिलाफ  अपहरण, दुराचार और पोक्सो की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर चेतन को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि वारदात के कुछ दिन बाद गुरविंद्र ने अदालत में सरैंडर किया था। 

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