स्ट्रीट वैंडर्स के पुनर्वास को लेकर प्रशासन ने हाईकोर्ट में दिया हलफनामा

Thursday, Nov 23, 2017 - 02:15 AM (IST)

चंडीगढ़, (बृजेन्द्र): रोज गार्डन को आम मेले के रूप में हाईजैक करने के आरोप लगाते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। मामले को विस्तृत रूप देते हुए शुरू की गई सुनवाई के दौरान बैंच के समक्ष स्ट्रीट वैंडर्स को लेकर म्यूनिसिपल कार्पेारेशन (एम.सी.) काऊंसिल ने स्टेटस रिपोर्ट पेश की। हाईकोर्ट डिवीजन बैंच ने कहा कि हमें स्टेटस रिपोर्ट नहीं, बल्कि कार्रवाई चाहिए। जिस पर कार्पेारेशन ने कहा कि एफिडैविट के आधार पर जल्द कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने स्ट्रीट वैंडर्स को सैक्टर-17 से हटाए जाने के मुद्दे पर कहा कि उनका शोषण न करें मगर इतना ध्यान रखें कि एक बार जगह खाली करने के बाद वह फिर से वहां कब्जा न करें। ठंड के मौसम में उनका शोषण न करें व मानवीय आधार पर कार्रवाई करें। कार्पेारेशन ने स्ट्रीट वैंडर्स की इस स्थिति पर कहा कि स्ट्रीट वैंडर्स एक्ट की धारा 3 के चलते यह स्थिति पैदा हुई।

जिस पर बैंच ने कहा कि यदि समय पर कार्रवाई की होती तो यह स्थिति नहीं आनी थी। एक जानकारी के मुताबिक सैक्टर-17 में एक हजार से अधिक स्ट्रीट वैंडर्स हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि वैंडर्स को एडजस्ट करें। वह अपने रिश्तेदारों को भी जोड़ रहे हैं। ऐसे में नए वैंडर्स बैठ रहे हैं।

बैंच ने अपने गांधीनगर दौरे का उदाहरण पेश करते हुए कहा कि वहां बस्ती के लोगों के पुनर्वास के लिए पहले उनके लिए नए कंस्ट्रक्शन किए गए और बाद में उन्हें वहां शिफ्ट किया गया।

 ऐसे में बैंच ने कहा कि पहले उनके पुनर्वास की ओर कदम उठाए। कोर्ट ने कहा कि चंडीगढ़ को देश की किसी अन्य जगह से बेहतर बनाया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने कार्पेारेशन को उनके द्वारा पेश किए गए एफिडैविट के आधार पर कार्रवाई करने के आदेश देते हुए केस की सुनवाई 7 दिसम्बर तक  के लिए स्थगित कर दी।

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