डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी वर्ग के सरकारी वकील बने क्लास वन अफसर

punjabkesari.in Tuesday, Mar 01, 2022 - 08:14 PM (IST)

चंडीगढ़, (अर्चना सेठी): हरियाणा में अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) विभाग में नियमित तौर पर नियुक्त डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटार्नी (डी.डी.ए.) पद/रैंक के सरकारी वकीलों को आधिकारिक एवं औपचारिक तौर पर प्रदेश सरकार का ग्रुप ए अधिकारी बना दिया गया है। बीते 25 फरवरी को प्रदेश सरकार के न्याय-प्रशासन विभाग के प्रशासनिक सचिव राजीव अरोड़ा द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन द्वारा हरियाणा राज्य अभियोजन विभाग  विधिक  सेवा (ग्रुप ए) सेवा नियम, 2013 में उपयुक्त संशोधन कर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटार्नी को भी उक्त नियमों में शामिल कर लिया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि इस प्रकार गत 25 फरवरी से ही डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटार्नी को ग्रुप ए अर्थात क्लास वन अधिकारी माना जाएगा।

 


गौरतलब है कि अढ़ाई वर्ष पूर्व 9 अगस्त, 2019 को न्याय-प्रशासन विभाग की तत्कालीन प्रशासनिक सचिव नवराज संधू द्वारा डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटार्नी को ग्रुप (ए) अधिकारी घोषित करने संबंधी निर्णय लिया गया था जिसकी नोटिफिकेशन हालांकि 14 माह बाद  6 अक्तूबर 2020 को सरकारी गजट में प्रकाशित कर अधिसूचित  की गई थी  जिसमें  उल्लेख था  कि डी.डी.ए. के पद जो हालांकि तब हरियाणा राज्य अभियोजन विभाग विधिक  सेवा (ग्रुप बी) सेवा नियम, 2001 के अंतर्गत ग्रुप (बी) पद होते थे उन्हें ग्रुप (ए) का पद घोषित किया जाता है।

 

हेमंत ने सरकार को पत्र लिखा था कि अगर हरियाणा सरकार को डी.डी.ए. के पदों को कानूनी एवं आधिकारिक रूप से ग्रुप (ए) अधिकारी बनाना है तो इनके  पदों को  अक्तूूबर, 2013 में अभियोजन विभाग की विधिक  सेवा के ग्रुप (ए) सेवा नियमों में ही डाला जाना  चाहिए क्योंकि एक ही समय पर कोई भी अधिकारी केवल दर्जे के लिए ग्रुप (ए) अधिकारी नहीं हो सकता जबकि उस पर शेष सेवा नियम ग्रुप (बी) अधिकारी के लागू हों। जिस पर 25 फरवरी को अधिसूचित हरियाणा राज्य अभियोजन विभाग  विधिक   सेवा (ग्रुप ए) सेवा (संशोधन) नियम, 2022 द्वारा डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटार्नी -डी.डी.ए. के सभी 187 पदों को ग्रु ए सेवा नियमो, 2013 के परिशिष्ट (अपेंडिक्स) ए में शामिल कर लिया गया।


    


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News Editor

Ajay Chandigarh

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