जम्मू सैक्स स्कैंडल मामले में अंतिम फैसला 30 मई को

Thursday, May 24, 2018 - 09:53 AM (IST)

चंडीगढ़(संदीप) : सी.बी.आई. की विशेष अदालत जम्मू सैक्स स्कैंडल मामले में अंतिम फैसला 30 मई को सुनाएगी। इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से पीड़िता के बयान पुन: कराने संबंधी याचिका दायर किए जाने के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सी.बी.आई. की विशेष अदालत द्वारा फैसला सुनाए जाने पर लगी रोक लगा दी थी। 

लेकिन अब कुछ दिनों पहले हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर सी.बी.आई. की विशेष अदालत द्वारा फैसला सुनाए जाने पर रोक हटा दी है। सी.बी.आई. के वकील ने हाईकोर्ट के इस आदेश की कॉपी विशेष अदालत में सौंप दी है। इस पर अदालत ने अपना फैसला सुनाने के लिए 30 मई मुकर्रर की है। 

2006 में एम.एम.एस. हुआ था वायरल :
यह मामला अप्रैल 2006 में जम्मू-कश्मीर में एक पोर्न एम.एम.एस. वायरल होने से चर्चा में आया था। सबीना नामक महिला पर लड़कियों को हाईप्रोफाइल लोगों को देह व्यापार के लिए सप्लाई करने का आरोप था। इसमें उसके पति अब्दुल हामिद पर भी आरोप लगा था। हाईकोर्ट के आदेश पर मामले की जांच 2006 में सी.बी.आई. को सौंप दी गई थी। इसमें जम्मू-कश्मीर के पूर्व मंत्री, कुछ पुलिस अधिकारियों तक को आरोपी बनाया गया था। 

सी.बी.आई. की विशेष अदालत ने 20 फरवरी को मुख्य केस के साथ-साथ चल रहे इसी केस के अन्य मामलों में से एक मामले में आरोपी और तत्कालीन डी.एस.पी. को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। तत्कालीन डी.एस.पी. श्रीनगर मोहम्मद मीर यूसुफ के खिलाफ सी.बी.आई. ने जुलाई 2006 में धारा 376 और अनैतिक तस्करी की रोकथाम की धारा 3, 4, 5 और आई.टी. एक्ट 67 के तहत केस दर्ज किया था। मीर पर मुख्य आरोपी सबीना और उसके पति द्वारा चलाए जा रहे सैक्स रैकेट में शामिल एक नाबालिग के यौन शोषण का आरोप लगा था। 

ट्रायल के दौरान पीड़िता के बयान से मुकरने के बाद अदालत ने मीर यूसुफ को बरी कर दिया था। पिछले साल अदालत आरोपी होटल मालिक रियाज अहमद कावा को भी सबूतों के अभाव में बरी कर चुकी है। होटल मालिक रियाज पर होटल में देह व्यापार कराने का आरोप था। कुछ अन्य आरोपी पहले ही सबूतों के अभाव में बरी हो चुके हैं।
 

Punjab Kesari

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