मासूम का अपरहण और दुराचार मामला: दोषी को 15 साल कैद, 1.65 लाख जुर्माना

Friday, Nov 17, 2017 - 08:30 PM (IST)

चंडीगढ़, (संदीप): 5 साल की मासूम बच्ची के अपहरण और दुराचार के दोषी सैक्टर-21 निवासी रवि किरण को जिला अदालत ने 15 साल की कड़ी सजा सुनाते हुए उस पर 1.65 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि में से 1.50 लाख रुपए बतौर मुआवजा पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।

 अदालत ने रवि को आई.पी.सी. की धारा 363, 366 और पोक्सो एक्ट 5 के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। संबंधित थाना पुलिस ने पिछले साल पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर दोषी के खिलाफ अपहरण, दुराचार और पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।

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