इंडस्ट्रीयल प्लॉट बेचे, 3 उद्यमियों पर केस

punjabkesari.in Tuesday, Apr 30, 2019 - 10:48 AM (IST)

मोहाली(कुलदीप): जिला पुलिस ने तीन ऐसे उद्योगपतियों के खिलाफ धोखाधड़ी के केस दर्ज किए हैं, जिन्होंने पंजाब सरकार की मंजूरी लिए बगैर ही अपने इंडस्ट्रीयल प्लॉट किसी और को बेच दिए थे। तीनों केसों में अलग अलग पुलिस स्टेशनों में अलग-अलग एफ.आई.आर. दर्ज की गई हैं लेकिन फिलहाल किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पंजाब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड एक्सपोर्ट कार्पोरेशन के डी.जी.एम. की शिकायत पर ये केस दर्ज हुए हैं। 

डी.जी.एम. अनिल कुमार की शिकायत पर पहला केस पुलिस स्टेशन फेज-1 में जगदीप सिंह निवासी फेज-7 मोहाली के खिलाफ दर्ज किया गया है। डी.जी.एम. ने बताया कि एक 2500 वर्ग गज का इंडस्ट्रीयल प्लॉट जगदीप सिंह को वर्ष 2000 में अलॉट किया गया था। अलॉटमैंट के समय प्लॉट की कीमत 180.2 लाख रुपए थी जिसने कार्पोरेशन को कोई फीस नहीं दी।

छोटे साइज के प्लॉट बांटकर बेच दिए
दूसरा केस पंचकूला निवासी शिवम ग्रोवर के खिलाफ पुलिस स्टेशन फेज-1 मोहाली में दर्ज किया गया है। इस केस में अधिकारी ने दी शिकायत में बताया कि शिवम ग्रोवर को एक 500 वर्ग गज का इंडस्ट्रीयल प्लॉट 39.65 लाख रुपए अलॉट किया गया था। वर्ष 2008 में उसके पिता वरुण ग्रोवर ने विभाग को एक पत्र भेज कर वहां पर शॉपिंग कॉम्पलैक्स बनाने की अनुमति मांगी जोकि विभाग ने रद्द कर दी थी। सूत्रों की मानें तो शॉपिंग कॉम्पलैक्स बनाने की अनुमति न मिलने के कारण यह प्लॉट उन्होंने अन्य लोगों को छोटे साईज के प्लॉटों में बांटकर दे दिया था, लेकिन विभाग से कोई मंजूरी नहीं ली।

ट्रांसफर फीस नहीं दी सरकार को 
तीसरा केस फेज-11 पुलिस स्टेशन में मनप्रीत कौर निवासी मोहाली के खिलाफ दर्ज किया गया है। मनप्रीत कौर ने इंडस्ट्रीयल एरिया फेज-9 में एक प्लॉट लगभग 20 वर्ष पहले खरीदा था। उसने प्लॉट की रजिस्ट्री किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर करवा दी लेकिन कार्पोरेशन को इस बारे कोई जानकारी नहीं दी गई और न ही कार्पोरेशन को ट्रांसफर फीस दी गई।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

bhavita joshi

Recommended News

Related News