चैक बाऊंस के 3 मामलों में पंजाब के पूर्व ADGP को छह माह की सजा

punjabkesari.in Wednesday, Jun 06, 2018 - 11:27 AM (IST)

चंडीगढ़ (संदीप): चेक बाऊंस के 3 विभिन्न केसों में जिला अदालत ने पंजाब के पूर्व एडीशनल डी.जी.पी. गुरचरण सिंह को एन.आई. एक्ट 138 के तहत दोषी करार दिया है। अदालत ने रिटायर्ड ए.डी.जी.पी. को तीनों केस में 6-6 माह की सजा सुनाई है। 

 

साथ ही उन्हें तीनों चेक की राशि 7.10 लाख रुपए और इस पर चेक बाऊंस की तारीख से फैसले की तारीख तक 6 फीसदी की दर से ब्याज देने के आदेश दिए हैं। 

 

यह है मामला
इस मामले में पूर्व ए.डी.जी.पी. सिंह के खिलाफ सैक्टर-21 निवासी बृज भूषण ने अदालत में एन.आई. एक्ट 138 के तहत केस दायर किया था। केस के अनुसार जून 2014 में सिंह ने बृज भूषण से अपनी पत्नी के घुटने के ऑपरेशन करवाने की बात कहते हुए 8.10 लाख रुपए लिए थे। 

 

बृज भूषण उस वक्त मनाली में थे, तब सिंह ने उन्हें फोन कर पत्नी के अस्पताल में भर्ती होने और उसका ऑपरेशन होने के नाम पर पैसे मांगे थे। बृज भूषण ने किसी तरह से उन्हें परिचित से पैसे लेकर दिए थे।

 

पैसे लौटाने के नाम पर बनाए बहाने
शिकायत के अनुसार सिंह ने उन्हें दो-तीन दिन में पैसे लौटाने की बात कही थी लेकिन इसके कई दिन बाद तक उन्होंने पैसे नहीं लौटाए। वहीं, बृज भूषण को पता चला कि भुल्लर ने पत्नी के अस्पताल में भर्ती होने की जो बात कही थी, वह भी झूठी थी। 

 

बृज भूषण ने दोषी से पैसे वापस मांगे तो वह 6 महीने तक उसे एक-दो दिन में पैसे देने की बात कहते हुए उन्हें टालते रहे। मार्च, 2015 में भुल्लर ने बृज भूषण को 1, 1.60, 2.50 और 3 लाख रुपए की अमाऊंट के 4 पोस्ट डेट के चैक दिए थे। शिकायतकर्ता के अनुसार एक लाख रुपए का चेक तो कैश हो गया लेकिन बाकी तीनों चेक बाऊंस हो गए। इसके बाद उन्होंने अदालत में जनवरी और अप्रैल, 2016 में केस दायर किया। 


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