लारेंस के खिलाफ हत्या के प्रयास मामले में आरोप तय

Monday, Nov 02, 2015 - 07:56 PM (IST)

चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): सैक्टर 10 के पूर्व छात्र व सोपू लीडर लारेंस बिश्नोई समेत बुड़ैल के मोंटी शाह के खिलाफ हत्या के प्रयास के एक मामले में सोमवार को सत्र न्यायाधीश एस.के. सचदेवा की कोर्ट ने आरोप तय किए गए हैं। लारेंस विभिन्न आपराधिक मामलों में आरोपी था तथा नाभा जेल में बंद था। पंजाब के फाजिल्का के लारेंस समेत मोंटी के खिलाफ थाना 34 पुलिस ने हथियारों समेत दंगा करने, चोट पहुंचाने और हत्या के प्रयास की धाराओं के तहत 12 अगस्त, 2012 को केस दर्ज किया था। 
लारेंस व मोंटी समेत अनिल कुमार(दोषी) व अन्य आरोपियों ने 11 अगस्त, 2012 को सैक्टर 45 में रात करीब साढ़े 10 बजे एक युवक पर तेजधार हथियारों से हमला बोल दिया था। इनके पास तलवारें, बेस बॉल बैट और डंडे थे। हालांकि लारेंस और मोंटी ने अपने पर लगाए आरोपों से इंकार किया है। 
घायल होने वाले रजत वर्ष 2013 में मोहाली में वकील अमरप्रीत सिंह की हत्या मामले में 9 आरोपियों में से एक है। लारेंस बिश्नोई को नाभा पुलिस हथकड़ी में लेकर आई थी। बिश्नोई इसी साल जनवरी में रोपड़ पुलिस की कस्टडी से उस दौरान फरार हो गया था जब उसे अबोहर एक केस की पेशी पर ले जाया जा रहा था। इसके बाद उसे मार्च में गिरफ्तार किया था।
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