छेड़छाड़ मामले में पंजाब पुलिस का एस.आई. बरी

Friday, Nov 16, 2018 - 11:39 AM (IST)

चंडीगढ़ (संदीप): छेड़छाड़ मामले में साक्ष्यों के अभाव के चलते जिला अदालत ने पंजाब पुलिस के सब इंस्पैक्टर दविंद्र सिंह को बरी कर दिया है। दविंद्र के खिलाफ ए.डी.जी.पी. इंटैलीजैंस ऑफिस पंजाब की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था। शिकायत में उसके खिलाफ कार्यालय में ही तैनात एक जूनियर महिला कर्मी के साथ छेड़छाड़ किए जाने के आरोप लगाए गए थे। इस शिकायत के आधार जांच करने के बाद वर्ष 2015 में सैक्टर-3 थाना पुलिस ने सब इंस्पैक्टर के खिलाफ केस दर्ज किया था।  

बचाव पक्ष के अनुसार शिकायतकर्ता ने अपने साथ की गई छेड़छाड़ की शिकायत कई साल बाद क्यों दी थी। छेड़छाड़ किए जाने के बाद शिकायतकर्ता ने दविंद्र को अपनी शादी में क्यों बुलाया था। खुद पुलिस महकमे में कर्मी होने के बावजूद भी शिकायतकर्ता ने इस बात की शिकायत क्यों किसी महिला अधिकारी तक से नहीं की थी। अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद दविंद्र को बरी कर दिया। थाना पुलिस द्वारा दर्ज किए गए केस के अनुसार ए.डी.जी.पी. इंटैलीजैंस ऑफिस पंजाब में तैनात महिला कर्मचारी ने ऑफिस में ही तैनात सब इंस्पैक्टर दविंद्र सिंह पर उसके साथ छेड़छाड़ करने की शिकायत दी थी। 

शिकायत में उसने बताया था कि वर्ष 2007 में सब इंस्पैक्टर दविंद्र सिंह देर रात 7 बजे उसे घर छोडऩे के बहाने से अपने साथ कार में ले गए था। उसके बाद उसने एक सुनसान जगह पर स्थित कोठी में ले जाकर उससे छेड़छाड़ की थी। उसके विरोध करने पर दविंद्र ने उस पर पिस्टल तान कर उससे एक लैटर लिखवाया था जिसमें उसने लिखवाया था कि जो भी हमारे बीच हो रहा है वह सहमति से हो रहा है। वर्ष 2009 में महिला की शादी हो गई थी, जिसके बाद वर्ष 2011 में दविंद्र ने उसी लिखवाए गए कागज के दम पर उसे तंग करना शुरू किया। इसके बाद परेशान होकर पीड़िता ने इस बात की शिकायत की थी। 

bhavita joshi

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