फिरौती मांगने और कार लूटने के मामले में 89 बाद दायर किया चालान

Wednesday, Mar 14, 2018 - 08:17 PM (IST)

चंडीगढ़ (संदीप): एक होटल संचालक से 2 लाख रुपए फिरौती मांगने और उसकी कार लूटने के मामले में सैक्टर-36 थाना पुलिस ने गैंगस्टर रविंदर उर्फ काली सहित सहित 5 आरोपियों के खिलाफ वारदात के 89वें दिन आज अदालत में 222 पेज का चालान दायर किया। 

 

इसमें पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ 21 गवाह बनाए हैं। पुलिस ने रविंदर काली, अमनदीप, कुलविंदर सिंह, निसार अहमद और मनमोहन सिंह के खिलाफ चालान दायर किया है। केस में एक नाबालिग आरोपी भी शामिल था। फिलहाल उसका केस जुवैनाइल कोर्ट में चल रहा है। 

 

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अमनदीप और शिकायतकर्ता आलम के बीच की कॉल डिटेल, अमनदीप और काली के बीच की कॉल डिटेल तथा अमनदीप की अन्य आरोपियों से फोन पर हुई बातचीत की डिटेल को मुख्य सुबूत बनाया है। 

 

पुलिस ने इनके बीच की कॉल डिटेल को पुख्ता करने के लिए चार मोबाइल कनैक्शन कम्पनियों के नोडल अफसरों को भी सरकारी गवाह बनाया है। वारदात के बाद होटल संचालक आलम की कार लेकर फरार हुए आरोपियों की दप्पर टोल प्लाजा के सी.सी.टी.वी. कैमरे में कैद हुई फुटेज को भी बतौर सुबूत पेश किया है। 

 

गौरतलब है कि 8 दिसम्बर 2017 को होटल संचालक मोहम्मद कलाम उर्फ आलम को सैक्टर-42 स्थित न्यू लेक पर कुछ लोगों ने बुलाया था। यहां होटल संचालक को उन्होंने गन प्वाइंट पर किडनैप कर लिया। आरोपी उसे पहले मलोया और फिर मोहाली के सुनसान एरिया में ले गए। 

 

वहां उन्होंने उससे मारपीट कर उससे गैंगस्टर काली के नाम पर 2 लाख रुपए फिरौती मांगी। आलम ने इसके लिए वक्त मांगा तो आरोपी उसकी कार लूट ले गए और उसे सैक्टर-42 स्थित न्यू लेक के पास छोड़ गए। 

 

जाने से पहले उन्होंने उसे धमकाया कि उसने अगर अगले रोज शाम तक दो लाख रुपए नहीं दिए तो वह उसे जान से मार देंगे। पुलिस ने शिकायत के बाद केस दर्ज कर जांच के आधार पर पांच आरोपियों को दबोचा था। इनमें एक नाबालिग शामिल था। 

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