महिला को ब्लैकमेल कर उससे यौन शोषण का केस गिरा

Saturday, Feb 13, 2016 - 10:01 AM (IST)

चंडीगढ़, (बृजेन्द्र): महिला की अश्लील फोटो के नाम पर उसे धमकाकर 8 साल तक दुष्कर्म के आरोप से एडिशनल सैशन जज ने पंचकूला निवासी और मनीमाजरा में दुकान चलाने वाले राजेंद्र जैन को बरी कर दिया है। 

अभियोजन पक्ष कोर्ट में आरोप साबित नहीं कर सकी, वहीं बचाव पक्ष ने कोर्ट में साबित कर दिया कि शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। रिश्तों में खटास आने के बाद महिला ने ब्लैकमेल करने के मकसद से दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। 

पुलिस में दी शिकायत में मनीमाजरा निवासी महिला ने कहा था कि वह पंचकूला से मनीमाजरा में पति और 2 बच्चों के साथ रहने आई थी। यहां आने के बाद उसकी जान-पहचान गारमैंट्स की दुकान चलाने वाले राजेंद्र जैन से हुई। दोनों में अक्सर बातचीत होने लगी। एक दिन वह मार्कीट से घर जा रही थी तो उसे रास्ते में राजेंद्र मिल गया। 

आरोप के अनुसार उसने उसे घर छोडऩे के बहाने कार में बिठा लिया और उसे कसौली ले गया। वहां उसने उसे कोल्ड ड्रिंक में कुछ पिलाकर बेहोश कर दिया और उससे दुष्कर्म किया। होश में आने पर उसे इसका पता चला। इस दौरान उसने उसकी कुछ अश्लील फोटो भी ले ली। इसके बाद राजेंद्र उसे फोटो के नाम पर ब्लैकमेल कर उससे दुष्कर्म करता रहा। करीब 8 साल तक उसने उसका शारीरिक शोषण किया। 20 मई 2014 को वह जबरन उसके घर घुसा और उससे मारपीट की। साथ ही उससे दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने पुलिस में इसकी शिकायत दी। 

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