अफीम तस्करी में बाप-बेटे को 10 साल कैद
Tuesday, Sep 11, 2018 - 08:08 AM (IST)
चंडीगढ़(संदीप): अफीम तस्करी में जिला अदालत ने गुरदीत सिंह और उसके बेटे गुरदर्शन सिंह को 10-10 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने गुरदीप पर 1 लाख और उसके बेटे गुरदर्शन पर 2 लाख जुर्माना भी लगाया है। गुरदर्शन ने खुलासा किया था कि अफीम की यह खेप राजस्थान से एक व्यक्ति के जरिए उसके और उसके पिता के लिए भेजी गई थी। 15 मार्च 2014 को एन.सी.बी. ने गुरदर्शन को सैक्टर-40/41/55 की विभाजित सड़क पर 9.600 किलो अफीम के साथ काबू किया था, जब वह कार से जा रहा था।