प्रतिबंधित इंजैक्शन सप्लाई करने वाले को 12 साल कैद

Tuesday, Nov 19, 2019 - 11:10 AM (IST)

चंडीगढ़(संदीप) : एन.डी.पी.एस. मामले में जिला अदालत ने अशोक को दोषी करार देते हुए 12 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख जुर्माना भी लगाया गया है। सैक्टर-39 थाना पुलिस ने वर्ष 2017 में अशोक के खिलाफ केस दर्ज किया था। 

केस के अनुसार 19 जुलाई, 2017 को क्राइम ब्रांच की टीम सैक्टर-38 में पेट्रोलिंग कर रही थी। टीम को एक युवक सड़क पर आता हुआ नजर आया। वह पुलिस को देख घबरा गया व मुड़कर जाने लगा। पुलिस ने संदेह के आधार पर उसे रोककर जब उसकी तलाशी ली तो 100 प्रतिबंधित इंजैक्शन बरामद हुए। 

Priyanka rana

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