इमीग्रेशन कंपनी ने पुलिस को जानकारी नहीं दी तो मालिक पर होगा केस दर्ज

Tuesday, Apr 16, 2019 - 03:44 PM (IST)

मोहाली(कुलदीप): पुलिस ने इमीग्रेशन कंपनियों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है तथा बिल्डिंग मालिकों के खिलाफ भी सख्ती की जा रही है। जिन मालिकों ने इमीग्रेशन कंपनियों को किराए पर बिल्डिंग दे रखी है लेकिन पुलिस को उनकी जानकारी नहीं दी। ऐसे मालिकों पर अब भविष्य में पुलिस केस दर्ज किए जाएंगे।

उक्त जानकारी देते हुए एस.एस.पी. मोहाली हरचरन सिंह भुल्लर ने बताया कि आज पूरे जिले में इमीग्रेशन कंपनियों की चैकिंग करने के लिए 20 डी.एस.पीज़. की अगुवाई में अलग-अलग टीमों ने 50 इमीग्रेशन कंपनियों के आफिसों का रिकार्ड खंगाला। जांच के दौरान अगर कोई कंपनी कसूरवार पाई जाती है तो उसके खिलाफ बनती कार्रवाई की जाएगी।

विदेश भेजने का झांसा देकर ऐंठते हैं पैसे फिर ऑफिस कर देते हैं बंद
एस.एस.पी. मोहाली हरचरन सिंह भुल्लर ने बताया कि देखने में आया है कि अधिकतर ट्रैवल एजैंट कहीं पर भी इमारत किराए पर ले कर अपना इमीग्रेशन का कारोबार शुरू कर देते हैं। नौजवानों को विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने उपरांत अपने आफिस बंद करके फरार हो जाते हैं। जब तक पुलिस के पास शिकायत पहुंचती है तब इन ठग कंपनियों के बारे में पता नहीं चलता। 

जब बिल्डिंग मालिक से कंपनी के मालिक बारे पूछताछ की जाती है तो अधिकतर मालिकों द्वारा पुलिस के पास ऐसी किसी कंपनी की सूचना दर्ज नहीं करवाई होती है। बिल्डिंग मालिक की इस लापरवाही के चलते पुलिस को उस ठग ट्रैवल एजैंट कंपनी के मालिकों व स्टाफ को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। अब भविष्य में अगर कहीं से कोई कंपनी भाग जाती है तो उस बिल्डिंग मालिक के खिलाफ धारा 188 तहत केस दर्ज किया जाएगा।

इमीग्रेशन कंपनी के मालिक का सही एड्रैस रखें बिल्डिंग मालिक
एस.एस.पी. ने जिला मोहाली के सभी बिल्डिंग मालिकों को हिदायत दी है कि वे अपनी बिल्डिंग में खुलने वाली किसी भी ट्रैवल कंपनी के मालिक का सही एड्रैस संबंधी कागजात अपने पास रखें तथा पुलिस को भी सही जानकारी देने को यकीनी बनाएं।

bhavita joshi

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