पति हत्या मामला: पत्नी और भतीजा दोषी करार

Monday, Sep 18, 2017 - 08:03 PM (IST)

चंडीगढ़ (सुशील): भतीजे और चाची के अवैध संबंध के चलते पति की हत्या मामले में जिला अदालत ने भतीजे सुमन और मृतक की पत्नी रूबी को दोषी करार दिया है। जिला अदालत दोनों को 20 सितम्बर को सजा सुनाएगी। दायर मामला 14 मई 2016 का है।

धनास निवासी अजय की पत्नी रूबी के साथ भतीजे सुमन के साथ अवैध संबंध थे। इस बारे में पता चलते ही अजय और उसकी पत्नी रूबी के बीच झगड़ा हो गया। रूबी घटना से पहले दोनों बच्चों को रिश्तेदार के घर छोड़ कर आई थी।

इसके बाद रूबी और सुमन ने पति अजय की हत्या करने की साजिश बनाई थी। 12 मई 2016 की रात अजय ड्यूटी से लौटा तो पत्नी रूबी और सुमन ने गला घोटकर उसकी हत्या कर दी।

दोनों ने शव को बोरी में डालकर सैक्टर-56 स्कूल के बाहर गटर में फैंक दिया। बदबू आने पर राहगीरों ने पुलिस को सूचना पुलिस दी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम करवाया तो पता चला कि अजय की मौत गला दबाकर हुई थी। इस मामले में सैक्टर-11 थाना पुलिस ने सुमन और रूबी के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने का केस दर्ज किया था।

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