पलवल में इंस्पैक्टर ने पति को जेल से रिहा करवाने की एवज में किया महिला से रेप

punjabkesari.in Tuesday, Nov 22, 2022 - 10:03 PM (IST)

चंडीगढ़,(हांडा): हरियाणा के पलवल जिले में क्राइम ब्रांच के इंस्पैक्टर ने एक महिला के पति को जेल से छुड़वाने की एवज में उसके साथ रेप किया और लाखों रुपए हड़प लिए। मीडिया रिपोर्ट्स को आधार मानकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में स्वयं संज्ञान लेते हुए हरियाणा सरकार और डी.जी.पी. को नोटिस जारी कर एक्शनटेकन रिपोर्ट 6 सप्ताह के भीतर पेश करने के आदेश दिए हैं। 

 


आयोग ने स्टेट लीगल सॢवस अथॉरिटी के मैंबर सचिव को भी नोटिस जारी कर महिला के पति को फ्री लीगल ऐड मुहैया करवाने और मामले में कार्रवाई करते हुए 8 सप्ताह के भीतर आयोग को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है। आयोग ने कहा है कि पब्लिक सर्वेंट द्वारा पीड़ित के मानवाधिकारों का हनन किया गया है, जो कि प्रिवैंशन, प्रोबेशन एंड रेड्रेसल एक्ट 2013 की अवहेलना है। 

 


आयोग ने हरियाणा के मुख्य सचिव व पुलिस प्रमुख को आदेश दिए हैं कि निश्चित समय में आयोग को बताया जाए कि कार्यालयों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन उत्पीडऩ की घटनाओं पर नकेल कसने के लिए सरकार की ओर से विभागों को गाइडलाइन जारी की गई है या नहीं। आयोग ने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकारी कार्यालयों व पुलिस फोर्स में महिलाओं के यौन उत्पीडऩ की शिकायतों के निवारण के लिए इंटर्नल कंप्लैंट कमेटी का गठन हो, जो कि केवल कार्यालयों में होने वाले उत्पीडऩ ही नहीं, बल्कि बाहरी महिलाओं से कार्यालयों में होने वाले यौन उत्पीडऩ की शिकायतों को भी गंभीरता से ले। आयोग ने पुलिस प्रमुख से पूछा है कि घटना सार्वजनिक होने के बाद उक्त इंस्पैक्टर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई, अगर की गई है तो क्या कार्रवाई की और अभी तक आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया?

 

 


आयोग ने डी.जी.पी. को यह भी रिपोर्ट देने को कहा है कि पब्लिक सर्वेंट द्वारा किसी महिला के साथ इस प्रकार की घिनौनी हरकत के बाद उस महिला को आॢथक मुआवजा देने का प्रावधान है या नहीं। यह भी बताने को कहा गया है कि हरियाणा में ऐसी हरकतें करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच या दंड के क्या प्रावधान हैं? 

 


मानवाधिकार आयोग ने स्टेट लीगल सॢवस अथॉरिटी के सदस्य सचिव को भी 8 माह के भीतर नीमका जेल जाकर पीड़िता के पति से मिलकर स्थिति का जायजा लेकर उसे नि:शुल्क कानूनी सहायता देने के आदेश दिए हैं। 

 


पीड़ित महिला पलवल की निवासी है, जिसके पति को पुलिस ने मई 2020 में मारपीट के एक मामले में आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार किया था, जो कि जेल में है। पति को जेल से बाहर लाने की जुगत के चलते वह आरोपी इंस्पैक्टर के संपर्क में आई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला से उसके पति की जमानत करवाने की एवज में 5 लाख रुपए भी लिए और उसके साथ रेप किया। 


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News Editor

Ajay Chandigarh

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