एच.एस.वी.पी. ने 18 सैक्टरों में शुरू की इन्हांसमैंट नोटिस जारी करने की प्रक्रिया
punjabkesari.in Sunday, Oct 01, 2023 - 08:06 PM (IST)

चंडीगढ़,(बंसल): एच.एस.वी.पी. द्वारा प्रदेश के 18 सैक्टरों के लगभग 30 हजार प्लाटधारकों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यालय पंचकूला द्वारा जारी आदेशों के बाद विभिन्न जिलों के एस्टेट ऑफिस कार्यालयों द्वारा प्लाटधारकों को मैनुअली नोटिस जारी किए जा रहे हैं। मैनुअली नोटिसों के बाद मुख्यालय द्वारा ऑलाटियों के ऑनलाइन खातों में डिमांड राशि अपलोड की जाएगी। लेकिन नोटिस जारी होते ही इन पर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल एच.एस.वी.पी. द्वारा जारी नोटिसों में किस्तों में राशि भुगतान के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है तथा ऑलाटियों से सम्पूर्ण राशि एकमुश्त भुगतान करने की शर्त लागू किया गया है, नए नियमों के अनुसार यदि कोई प्लाटधारक नोटिस जारी होने की तारीख के 30 दिन के अंदर राशि भुगतान नहीं करता तो प्राधिकरण 15 प्रतिशत की दर से ब्याज सहीत राशि की वसूली करेगा। एच.एस.वी.पी. के इस निर्णय से हजारों प्लाटधारकों में नाराजगी है और इस मुद्दे पर विवाद बढ़ता जा रहा है।
घटी हुई ब्याज दरों के साथ किस्तों में राशि अदायगी का प्रावधान करें : वत्स
ऑल सैक्टर रैजिडैंट्स वैल्फेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप वत्स ने एच.एस.वी.पी. के इस निर्णय पर कड़ा ऐतराज जताते हुए घटी हुई ब्याज दरों के साथ ऑलाटियों को किस्तों में डिमांड राशि भरने करने का प्रावधान लागू करने की मांग की। वत्स ने कहा एच.एस.वी.पी. द्वारा प्लाटधारकों को डिमांड राशि एकमुश्त भुगतान करने के लिए बाध्य करना तथा 30 दिनों में राशि अदायगी नहीं करने पर 15 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूलना पूरी तरह से नियमों का उल्लंघन है। सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन (इंस्ट्रक्शन न. 63 व 67) के नियमानुसार डिमांड राशि पर 15 प्रतिशत की दर से ब्याज लागू नहीं किया जा सकता। नियमों के अनुसार घटी हुई ब्याज दरों के साथ किस्तों में राशि भरने का प्रावधान लागू होना चाहिए था। लेकिन एच.एस.वी.पी. नियमों का उल्लंघन कर लगातार ऐसे निर्णय लागू कर रहा है जिससे मध्यमवर्गीय परिवारों का सैक्टरों में रहना मुश्किल होता जा रहा है। वत्स ने बताया कि पिछले वर्ष 2022 में भी प्राधिकरण द्वारा इन सैक्टरों में 15 प्रतिशत ब्याज दरें लागू कर इनहांसमैंट नोटिस जारी किए थे, लेकिन एसोसिएशन के विरोध के बाद उन्हें वापस ले लिया गया था। अब पुन: एक वर्ष बाद इसी प्रकार गलत डिमांड नोटिस जारी किए जा रहे हैं। वत्स ने इस पूरे मामले में सी.एम. से हस्तक्षेप की मांग करते हुए नोटिफिकेशन नियमानुसार घटी हुई ब्याज दरों के साथ ऑलाटियों को किस्तों में डिमांड राशि भुगतान करने का प्रावधान लागू करने की मांग की। ताकि मध्यमवर्गीय परिवारों पर भारी आॢथक बोझ न पड़े।
इन 18 सैक्टरों में इनहांसमैंट नोटिस की प्रक्रिया शुरू
हिसार : सैक्टर-4 पार्ट टू, सैक्टर-15ए, सैक्टर-9 व 11, सैक्टर-1, 4, सिरसा : सैक्टर-19 पार्ट वन-टू , सैक्टर-20, रेवाड़ी: सैक्टर-3 पार्ट वन, पलवल : सैक्टर-12, फरीदाबाद: सैक्टर-56ए, 59 पार्ट टू, 77, 78, 20ए, 20बी, बहादुरगढ़ : सैक्टर-2, सैक्टर-9 व 9ए, गुरुग्राम: सैक्टर-37सी, सैक्टर-110