हुडा ने थमाया नोटिस,10.61 करोड़ रुपए एक्सटैंशन फीस जमा करवाने के निर्देश

Sunday, Aug 07, 2016 - 11:11 AM (IST)

पंचकूला, (मुकेश): एस.वी. फोरम फॉर कॉमन कॉज के चेयरमैन विनोद बगई ने प्लाट नंबर- 88 के मालिक आर.के. गर्ग के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम में आखिरकार हुडा ने गर्ग को नोटिस थमा दिया है। आर.के. गर्ग ने प्लाट का ऑक्यूपेशन सर्टीफिकेट न लेने पर आर.के. गर्ग पर 10 करोड़ 61 लाख रुपए एक्सटैंशन फीस हुडा की ओर से निकाल दी है जो रिकवर होने पर शहर के विकास कार्य पर लगेगी। गर्ग को पहले हुडा ने सैक्टर-7 में प्लाट मालिक को अंडर सैक्शन-17 (3) ऑफ हुडा एक्ट-1977 का नोटिस दिया था। कंप्यूटर से ऑक्यूपेशन सर्टीफिकेट न लेने पर एंट्री रद्द करने के बाद आर.के. गर्ग पर लगभग 10 करोड़  61 लाख रुपए की एक्सटैंशन फीस निकली थी। हालांकि हुडा ने यह एक्सटैंशन फीस लगाते समय मौजूदा पॉलिसी के हिसाब से एक्सटेंशन फीस नहीं लगाई है। इस कारण यह राशि लगभग 10 करोड़ 61 लाख रुपए बनती है। यदि हुडा मौजूदा पालिसी से एक्सटैंशन फीस लगाएगा तो यह राशि 77 करोड़ रुपए के पास पहुंच जाएगी। 
 
 
आर.के. गर्ग पर ठोकेंगे मानहानि का केस : विनोद बगई
 विनोद बगई ने एक ओर पत्र लिखकर हुडा के मुख्य प्रशासक, प्रशासक एवं सम्पदा अधिकारी को बताया है कि हुडा ने आर.के. गर्ग पर जो एक्सटैंशन फीस निकाली है, वह मौजूदा पालिसी के हिसाब से नहीं निकाली गई। इसलिए यह राशि 10 करोड़ 61 लाख रूपए बनी है। यदि हुडा इस राशि को मौजूदा पालिसी से बनाता, तो यह राशि कई गुणा बढ़ जाती है। साथ ही बगई ने कहा कि वह आर.के. गर्ग पर मानहानि का केस भी ठोकेंगे।
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