हाऊसिंग लोन घोटाले के 24 दोषियों को तीन साल की सजा

punjabkesari.in Wednesday, Aug 29, 2018 - 01:44 PM (IST)

मोहाली(कुलदीप) : सी.बी.आई. अदालत ने 15 वर्ष पहले लुधियाना में स्टेट बैंक आफ हैदराबाद में हाऊसिंग लोन घोटाले के केस में 24 लोगों को तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर कुल 1 लाख 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 

यह है मामला :
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद की ओर से 30 सितम्बर 2003 को सी.बी.आई. द्वारा आई.पी.सी. की धारा 420, 467, 468, 471 तथा प्रीवैंशन आफ करप्शन एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। 

शिकायत में बताया गया था कि बैंक की एस.एस.आई. लुधियाना ब्रांच के उस समय के ब्रांच मैनेजर सतनाम सिंह वधवा ने लुधियाना की एक फर्म के मालिक व अन्यों के साथ मिलीभगत करके कई लोगों को जाली कागजात पर हाऊसिंग लोन दे दिए थे। ऐसा करने पर बैंक को 5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुक्सान हुआ था। सी.बी.आई. ने 26 लोगों खिलाफ चालान पेश कर दिया गया था। ट्रायल के दौरान दो लोगों की मौत हो गई। 
 


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Priyanka rana

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