आय अधिक संपत्ति मामले में ईडी के पूर्व डिप्टी डायरैक्टर गुरनाम सिंह समेत तीन पर चार्ज फ्रेम

Thursday, May 26, 2022 - 10:29 PM (IST)

चंडीगढ़,(सुशील राज): आय से अधिक संपत्ति मामले में ई.डी. के पूर्व डिप्टी डायरैक्टर गुरनाम सिंह, पत्नी और बेटे पर जिला अदालत में ई.डी. की विशेष अदालत के जज जगजीत सिंह ने चार्ज फ्रेम कर दिए हैं। अब ई.डी. की विशेष अदालत में पूर्व डिप्टी डायरैक्टर गुरनाम सिंह, पत्नी दिलीप कौर और बेटे सुखमनजीत सिंह के खिलाफ ट्रायल चलेगा। इसके अलावा गुरनाम पर सी.बी.आई. की विशेष अदालत में भी केस चल रहे हैं। ई.डी. ने इस मामले में 112 गवाह बनाए और करीब 56 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। गवाहों में कई लोग ऐसे हैं जिनसे डिप्टी डायरैक्टर रहते हुए गुरनाम ने पैसे लिए थे। इनके अलावा वह भी शामिल हैं जिनसे गुरनाम ने प्रापर्टी खरीदी थी।

 

 

कार्यकाल के दौरान एकत्रित की आय से अधिक संपत्ति
गुरनाम सिंह पर 2012 से 2017 के बीच पद का दुरुपयोग कर 1.5 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति बनाने का आरोप है। इस केस में दाखिल की गई चार्जशीट में गुरनाम की बेटी स्नीमेर की प्रापर्टी का भी जिक्र है, लेकिन उसे अरोपी नहीं बनाया गया है। गुरनाम सिंह चंडीगढ़ में मार्च 2012 से 31 जनवरी, 2017 तक कार्यरत रहे। मार्च, 2012 तक उनकी संपत्ति केवल 12.8 लाख रुपए थी। 2014 में मोहाली में 95 लाख का प्लॉट खरीदा। इसके बाद 2016 में मोहाली में ही पत्नी दिलीप कौर के नाम पर 76 लाख में दुकान खरीदी। इसके अलावा इको सिटी में बेटे सुखमनजीत के नाम पर 76 लाख का प्लॉट भी खरीदा है। चार्जशीट में गुरनाम, बेटी स्नीमेर, पत्नी और बेटे के नाम पर 3 करोड़ 92 लाख 77 हजार 882 रुपए की प्रॉपर्टी बताई गई है।

 


गुरनाम के पैसों से खरीदी गई बेटे और पत्नी के लिए प्रापर्टी
गुरनाम की पत्नी और बेटे के खिलाफ इसलिए चार्ज फ्रेम हुए हैं, क्योंकि उनके नाम जो भी प्रापर्टी है, उसमें गुरनाम का पैसा लगा है। चार्जशीट के अनुसार समय-समय पर गुरनाम ने पत्नी और बेटे के लिए प्रॉपर्टी खरीदी। इसके अलावा बैंक अकाउंट में भी काफी राशि हर नियमित अंतराल के बाद ट्रासंफर की गई है। चार्जशीट में ईडी ने उनके दो-तीन बैंक अकाउंट की पूरी डिटेल शामिल की है।

 


सी.बी.आई. की विशेष अदालत में एक करोड़ फ्रॉड का चल रहा केस
गुरनाम सिंह पर करोड़ों रुपए का फ्रॉड का केस भी सी.बी.आई. की विशेष अदालत में चल रहा है। गुरनाम पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई न करने की एवज में ढाई लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। हैल्थ बायोटेक कंपनी की सीनियर मैनेजर दिशा गुप्ता के खिलाफ 19 फरवरी, 2015 को सैक्टर-34 थाने में एफ.आई.आर. दर्ज हुई थी। दिशा पर आरोप थे कि उन्होंने कंपनी के एक करोड़ 10 लाख रुपये अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए है। तब केस की जांच गुरनाम सिंह के पास पहुंची। उन्होंने दिशा गुप्ता और उनके अभिभावकों को बुलाया और केस को सेटल करने के नाम पर ढाई लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी।

Ajay Chandigarh

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