चंडीगढ़ : हाईकोर्ट ने रद्द किया नॉमिनेटेड पार्षदों की वोटिंग का अधिकार
Wednesday, Aug 23, 2017 - 05:01 PM (IST)
चंडीगढ़ : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आज एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला देकर चंडीगढ़ कॉरपोरेशन में नॉमिनेटेड पार्षदों का वोटिंग का अधिकार रद्द कर दिया। अदालत ने आज एक जनहित याचिका पर अपना यह फैसला सुनाया।
गौरतलब है कि राज सभा में भी नॉमिनेटेड पार्षदों को वोट देने का अधिकार नहीं है। इसके बावजूद चंडीगढ़ नगर निगम में नॉमिनेटेड पार्षदों को मेयर के चुनावों में वोट डालने का अधिकार दिया गया है, जो कि नियमों की उल्लंघना है।