हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर मांगा जवाब, सुनवाई आज

Thursday, Nov 15, 2018 - 08:48 AM (IST)

चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): चंडीगढ़ लेक क्लब में 17-18 नवम्बर को आयोजित होने वाले इंटरनैशनल लिटरेरी फैस्ट को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि साइलैंस जोन में यह कार्यक्रम आयोजित करवाया जा रहा है। चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस अरुण पल्ली की डिवीजन बैंच ने मामले में फिलहाल चंडीगढ़ प्रशासन को 15 नवम्बर के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में मांग की गई है कि प्रतिवादी पक्ष को आदेश जारी किए जाएं कि नॉइस पॉल्यूशन (रैगुलेशन एंड कंट्रोल) रुल्स व एनवायरमैंट (प्रोटैक्शन) एक्ट के मानकों व विनिर्देशों की पालना करें।

इसके अलावा नाइस पाल्यूशन रूल्स के तहत एयर/नाइस क्वालिटी को मॉनिटर करें। ऐसा न करने की स्थिति में प्रतिवादियों को निजी रूप से जिम्मेदार ठहराते हुए इनसे रिकवरी की जाए। वहीं, सैक्टर-3 थाना प्रभारी को निर्देश दिए जाएं कि किसी भी प्रतिवादी को साइलैंस जोन में तय स्तर से अधिक नाइस पॉल्यूशन न करने दिया जाए, वहीं कैलिबरेटिड टैस्टिंग व मापने वाले उपकरणों से नाइस का स्तर आंका जाए। 

नॉयस पॉल्यूशन रुल्स व इनवायरमैंट प्रोटैक्शन एक्ट के नियमों की उल्लंघना करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही सरकारी अथॉरिटी को आदेश दिए जाएं कि संबंधित एक्ट व पॉलिसी को अपना धर्म समझते हुए लागू करें। ऐसा न करने की सूरत में मांग की गई है कि संबंधित अथॉरिटी को आदेश जारी हों कि जिम्मेदार सरकारी/निजी लोगों द्वारा संज्ञेय अपराध करने पर एफ.आई.आर. 
दर्ज हो। 

पर्यावरण हो रहा प्रभावित 
साइलैंस जोन में गतिविधियां हो रही हैं जिससे पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। दायर मामले में सैक्टर-42 की तरुणी गांधी ने केंद्र सरकार, एडवाइजर टू एडमिनिस्ट्रेटर, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, यू्.टी., डी.जी.पी., म्यूनिसिपल कार्पाेरेशन, चंडीगढ़ पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के डायरैक्टर, डिपार्टमैंट ऑफ इनवॉयरमैंट के डायरैक्टर, सिटको, चंडीगढ़ लेक क्लब के जी.एम., सैक्टर-3 थाना प्रभारी, चंडीगढ़ लिटरेरी सोसायटी के फाऊंडर चेयरमैन डा. सुमीत मिश्रा, लोकल बॉडी, पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू आदि को पार्टी बनाया है। 

कानून की सुरक्षा की बजाय अफसर शक्तियों का कर रहे दुरुपयोग: याची
याची चंडीगढ़ प्रशासन व नौकरशाहों की उस लॉबी द्वारा कार्रवाई न किए जाने से व्यथित है जो कानून की सुरक्षा की बजाए पब्लिक सर्वेंट के रूप में प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। लेक क्लब मेंं अधिकतर जो कार्यक्रम होते हैं, उनमें सरकारी अफ सर व क्लब मैंबर्स लुफ्त उठाते हैं और अधिकतर केसों में नौकरशाह ही बुकिंग करवाते हैं। नियमों में उल्लंघना करवे वाले अफसरों पर भी कार्रवाई का प्रावधान है। लेक क्लब में वर्ष 2017 में हुए एक कार्यक्रम मेंं भी याची ने नाइस पॉल्यूशन की शिकायत दी थी जिस पर पुलिस ने एंप्लीफिकेशन सिस्टम हटा दी थी। उसमें मशहूर शायर वरीम बरेलवी को बिना एंप्लीफिकेशन के सिस्टम के बोलना पड़ा था। उस लिटरेरी फैस्ट में अथॉरिटी से कोई मंजूरी पेश नहीं की जा सकी थी। अब चंडीगढ़ लिटरेरी सोसायटी इंटरनैशनल लिटरेरी फेस्ट- 2018 आयोजित करने जा रहा है। यह 17-18 नवम्बर को लेक क्बल में होगा, जो साइलैंस जोन है। वहीं, नवजोत सिंह सिद्धू भी आर्मी पर्सोनल के लिए लेक क्लब में एक कार्यक्रम की घोषणा कर चुके हैं। बीते दिनों भी प्रशासन ने लेक के टापू पर लाइट एंड साऊंड शो आयोजित किया था जिसमें हाई इंटैंसिटी लाइट्स का प्रयोग हुआ था। याची पक्ष की ओर से एडवोकेट सुनील मल्लन ने दलीलें पेश की।

यह हैं नियम 
नॉइस पॉल्यूशन रूल्स के तहत साइलैंस जोन में दिन के समय 50 डैसिबल और रात में 40 डेसिबल की ही मंजूरी है। शहर में साइलैंस जोन में कैपीटल कॉम्पलैक्स, राजिंद्र पार्क, चंडीगढ़ क्लब, सैक्टर-12, पंजाब यूनिवॢसटी, लेक  के 100 मीटर का दायरा, हॉस्पिटल, शिक्षण संस्थाओं के 100 मीटर का दायरा आदि शामिल हैं। 

bhavita joshi

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