हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के सी.ई.ओ. से मांगा जवाब

Friday, Feb 12, 2016 - 01:49 AM (IST)

 चंडीगढ़ (विवेक): चंडीगढ़ इंटरनैशनल एयरपोर्ट कासितम्बर में उद्घाटन होने के बावजूद यहां से इंटरनैशनल फ्लाइट न होने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने अथॉरिटी के सांैपे जवाब को रिकार्ड पर ले लिया। साथ ही हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के सी.ई.ओ. को खुद हाजिर होकर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। सी.ई.ओ. को अगली सुनवाई पर कैट 3, 24*7 वॉच टावर और रनवे की लंबाई बढ़ाने पर जवाब दायर करना होगा। वीरवार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि कैंटीन के लिए लाइसैंस जारी कर दिए हैं। 

एयरपोर्ट पर 5 स्नैक्स बार और ए.टी.एम. कार्य करीब पूरा हो गया है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक उपकरणों से एयरपोर्ट को लैस किया गया है। न्यू इंटीग्रेटिड टर्मिनल बिल्डिंग, कस्टम, इमीग्रेशन की बिल्डिंग भी बनकर तैयार है। कस्टम को आरंभ करने के लिए लुधियाना रेंज के कस्टम कमिश्नर को मैन पावर उपलब्ध करवाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिख चुकी है। इसी प्रकार का एक पत्र आई.बी. को भी दिया गया है। उधर, याची के एडवोकेट पुनीत बाली ने कहा कि एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय का नाम तो दे दिया है लेकिन अभी भी बड़े स्तर पर खामियां हंै। विजिबिलिटी कम होने की स्थिति में यहां विमान को नहीं उतारा जा सकता है। अन्य इंटरनैशनल एयरपोर्ट पर इसके लिए अच्छी तकनीक का सहारा लिया जाता है। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई में एयरपोर्ट अथॉरिटी के सी.ई.ओ. को खुद हाजिर होकर जवाब देने के आदेश दिए हैं। सैक्रेटरी को वॉच टावर, रनवे की लंबाई और कैट 3 सिस्टम के बारे में अथॉरिटी का पक्ष रखना होगा। वॉच टावर को लेकर याची ने आपत्ति दर्ज की थी। इस बारे में हाईकोर्ट ने तकनीकी पक्ष को साफ करने के लिए निर्देश दिए हैं। वहीं याची ने कहा कि चंडीगढ़ इंटरनैशनल एयरपोर्ट का जो रनवे है वह बड़े विमानों को उतारने में सक्षम नहीं है, क्योंकि इसके लिए रनवे की लंबाई से जुड़ी समस्या है ऐसे में इस बारे में भी कदम उठाए जाने चाहिए। तीसरा मुद्दा कैट 3 से जुड़ा है।  याची ने कहा कि चंडीगढ़ इंटरनैशनल एयरपोर्ट पर कैट 2 व्यवस्था है जो पुरानी है और कैट 3 तकनीक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ताकि पायलट को कुछ दिखाई नहीं देने पर भी सही और सुरक्षित तरीके से विमान उतारा जा सके।  मामले में अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी।

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