फुटपाथ किनारे दुकान लगाने वालों को राहत, हाईकोर्ट ने किया बड़ा फैसला
punjabkesari.in Tuesday, Nov 17, 2015 - 11:11 AM (IST)

चंडीगढ़। (विवेक शर्मा): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को फुटपाथ वर्कर्स स्वरोजगार बचाओ संघर्ष समिति द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए संगठन को राहत दी है। हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अगले आदेशों तक एम.सी. याचियों को उनके स्थान से न हटाए। साथ ही एम.सी. से हाईकोर्ट ने बाकी के सभी फुटपाथ पर दुकान चलाने वालों की जानकारी एकत्रित कर हाईकोर्ट में सौंपने के निर्देश दिए हैं। सड़क किनारे दुकान लगाने वालों को नगर निगम द्वारा परेशान न किए जाने संबंधी याचिका पर हाईकोर्ट ने संगठन को राहत देते हुए फिलहाल उन्हें हटाने पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने पंचकूला नगर निगम को आदेश दिया कि वे शहर में दूसरे रेहड़ी फड़ी वालों का सर्वे कर कोर्ट में रिपोर्ट दे। पंचकूला की फुटपाथ वर्कर्स स्वरोजगार बचाओ संघर्ष समिति द्वारा दाखिल याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उनको आजीविका कमाने का अधिकार है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को निर्देश भी जारी किया है लेकिन हरियाणा सरकार ने अभी तक इस कानून को लागू नहीं किया है। उल्टे फुटपाथ वर्कर्स को तंग किया जा रहा है। ऐसे में हाईकोर्ट नगर निगम को आदेश दे कि जब तक यह कानून लागू नहीं होता फुटपाथ वर्कर्स को उनके स्थान पर काम करने की इजाजत दी जाए।