तेजिंदर बग्गा मामले में बहस पूरी

Monday, Aug 08, 2022 - 08:32 PM (IST)

चंडीगढ़,(रमेश हांडा) : दिल्ली के भाजपा नेता तेजिंदर बग्गा की ओर से पंजाब में दर्ज हुई एफ.आई.आर. रद्द किए जाने की मांग को लेकर दाखिल की गई याचिका पर दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी हो गई है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर लिए है। 
 

 

धाराएं लगा दी धार्मिक गुटों के बीच झड़प की, जबकि ऐसा नहीं हुआ
बग्गा की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट चेतन मित्तल ने कोर्ट में कहा कि एफ.आई.आर. में जो धाराएं तेजिंदर बग्गा के खिलाफ लगाई गई हैं वह बनती ही नहीं। जो एलिगेशन उन पर लगे हैं, वह एफ.आई.आर. में लगाईं गई धाराओं वाले हैं ही नहीं। उन्होंने कहा कि एफ.आई.आर. में धारा 153 व 505 लगाई गई हैं, जोकि दो धार्मिक गुटों के बीच हुई झड़प के कारण बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर लगाईं जाती हैं लेकिन बग्गा के मामले में ऐसा नहीं हुआ। बग्गा ने जो कुछ कहा, वह राजनीतिक भाषण था, वह भी फिल्म दी कश्मीर फ़ाइल को लेकर। उन्होंने कहा कि जिन ट्विटर्स का जिक्र एफ.आई.आर. में किया जा रहा है, वह 2 राजनीतिक पार्टियों के बीच बहस का है, जिनका जवाब भी दिया गया था। ऐसे में दूसरा पक्ष भी आरोपी हुआ। उन्होंने कहा कि बग्गा को लेकर जो राजनीतिक ड्रामा हुआ, वह किसी से छिपा नहीं है।
 

 

बग्गा ने जिस प्रकार के ट्वीट किए, वह देश में साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले 
वही पंजाब सरकार की ओर से पेश हुए सीनियर वकील पुनीत बाली ने कहा कि एफ.आई.आर. दर्ज करने के बाद अभी फस्र्ट स्टेज है, जिसमें एफ.आई.आर. रद्द नहीं की जा सकती। बाली ने कहा कि एफ.आई.आर. अभी लिमिटेड पैरामीटर में है। इसलिए बिना इन्वेस्टिगेशन किए रद्द नहीं हो सकती। बाली ने कोर्ट को बताया कि तेजिंदर बग्गा ने जिस प्रकार की बातें कहीं या ट्वीट किए, वह देश में साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले हैं, जिससे देश की शांति व सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया था। कोर्ट को बताया गया कि एफ.आई.आर. दर्ज होने के बाद बग्गा को पांच बार इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के नोटिस भेजे गए लेकिन उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की। उन्होंने कहा कि बग्गा ने राजनीतिक बहस नहीं की बल्कि देश में साम्पदायिकता को बढ़ावा दिया है जिनकी स्टेटमैंट्स कानून व्यवस्था के खिलाफ थी। उन्होंने कहा कि एफ.आई.आर. में लगी सभी धाराओं को लेकर उनके पास पुख्ता साबुत है, जो कोर्ट के समक्ष रखे जा चुके हैं। कोर्ट के रिजर्व रखे आदेश आने वाले दिन में अपलोड हो जाएंगे।

Ajay Chandigarh

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