पंजाब के मैडीकल कॉलेज में टीचिंग फैकल्टी की रिटायरमैंट उम्र 62 वर्ष

punjabkesari.in Thursday, Aug 03, 2023 - 10:10 PM (IST)

चंडीगढ़,(रमेश हांडा):पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने एक एसोसिएट प्रोफैसर की याचिका पर फैसला देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि पंजाब में मैडीकल कॉलेज में टीचिंग फैकल्टी में कार्यरत व्यक्ति की रिटायरमैंट उम्र 62 साल ही होगी। यह आदेश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने मैडीकल कालेज अमृतसर के एसोसिएट प्रोफैसर राजीव धवन की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं।

 

 


राजीव धवन ने वर्ष 1999 में अमृतसर मैडीकल कॉलेज में बतौर फिजिस्ट (भौतिक वैज्ञानी) ज्वाइन किया था, जिन्हें 2012 में प्रमोट कर एसोसिएट प्रोफैसर (भौतिक विज्ञानी) बना दिया गया, जोकि रेडियोलॉजी व रेडियो डायग्नोस्टिक से संबंधित टीचर भी हैं और टीचिंग फैकल्टी में आते हैं। नियमों के अनुसार टीचिंग फैकल्टी की रिटायरमैंट उम्र 62 वर्ष है। याची की रिटायरमैंट उम्र कॉलेज के रिकार्ड में भी 27 मार्च 2027 दिखाई गई है, जबकि हाल ही में उनकी सैलरी स्लिप में उनकी रिटायरमैंट एज 27 मार्च 2023 बता दी गई।

 

 

कॉलेज निदेशक व अन्य संबंधित अधिकारियों  को रीप्रेजैंटेशन देने पर भी उनकी रिटायरमैंट उम्र 58 वर्ष ही बताई गई, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी और कोर्ट ने भी सरकार की नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए याचिका में की गई मांग स्वीकार करते हुए आदेश पारित कर दिए हैं। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सर्विस रूल्स 1978 के तहत मैडीकल कॉलेज में टीचिंग फैकल्टी के लिए फिजिक्स (रेडियोलोजी) में पी.एचडी. व 3 वर्ष का पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग अनुभव होना चाहिए या फिजिक्स में एम.एससी. और 10 वर्ष का टीचिंग अनुभव होना चाहिए लेकिन याची ने वह न मानते हुए 2023 के पंजाब मैडीकल एजुकेशन अलाइड सर्विस रूल्स का हवाला देते हुए याचिका दाखिल की है जिसके तहत यह सुनिश्चित करना होगा कि वह टीचिंग फैकल्टी के दायरे में आते हैं या नहीं। कोर्ट ने कहा कि सरकार की नोटिफिकेशन के बाद यह सुनिश्चित करना अनिवार्य नहीं कि याची टीचिंग फैकल्टी के दायरे में आता है या नहीं। कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि याची को 27 मार्च 2027 तक निरंतर सेवा में माना जाए।


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Sub Editor

Ajay Chandigarh

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