हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिकारी पर डाली 25,000 रुपए कॉस्ट

Wednesday, May 30, 2018 - 12:33 PM (IST)

चंडीगढ़ (अर्चना): जी.एम.सी.एच. सैक्टर-32 की एम.डी./एम.एस. सीट्स के एडमिशन के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को 25,000 रुपए कॉस्ट डाली है। हाईकोर्ट ने अंडर ग्रैजुएट मैडीकल स्टूडैंट्स के एडमिशन के लिए बनी नोटिफिकेशन को पोस्ट ग्रैजुएट सीट्स की एडमिशन के लिए जारी 
किए जाने पर केंद्र सरकार के अधिकारी पर 25 हजार रुपए की कॉस्ट लगाई है। 

 

अधिकारी ने 3 मई को नोटिफिकेशन जारी कर कहा था कि जिन मैडीकल स्टूडैंट्स को आल इंडिया कोटा में सीट मिल गई है, वे स्टेट काऊंसलिंग में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद डॉ. नानकी बख्शी, डॉ. चाहत भाटिया समेत कई मैडीकल स्टूडैंट्स को जी.एम.सी.एच. ने पोस्ट ग्रैजुएट सीट में एडमिशन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था जबकि ये स्टूडैंट्स चंडीगढ़ के स्थाई निवासी थे और स्कूली पढ़ाई भी चंडीगढ़ की ही थी। अयोग्य घोषित किए गए स्टूडैंट्स के पास चंडीगढ़ का डोमिसाइल भी था। 

 

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट आलोक जग्गा ने अदालत में कहा कि चंडीगढ़ के मैडीकल कालेज की एम.डी./एम.एस. सीट पर एडमिशन के लिए डॉ. नानकी बख्शी ने आवेदन किया था लेकिन उन्हें सिर्फ इस वजह से अयोग्य कह दिया गया था क्योंकि उनको ऑल इंडिया कोटा में सीट मिल गई थी। जी.एम.सी.एच.-32 की 125 एम.डी. व एम.एस. सीट्स पर एडमिशन के लिए फ्रैश काऊंसलिंग 30 व 31 मई को मैडीकल कालेज में आयोजित की जाएगी। 


 

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