हाईकोर्ट ने पूछा-दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई?

punjabkesari.in Tuesday, Dec 17, 2019 - 11:28 AM (IST)

चंडीगढ़ (रमेश): हरियाणा विधानसभा चुनाव में कालका से जननायक जनता पार्टी के घोषित उम्मीदवार भाग सिंह दमदमा का मतदाता सूची से नाम काटे जाने के मामले में डी.सी. पंचकूला की रिपोर्ट आने के बाद एक कर्मी की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं, जबकि एक अध्यापिका और एक अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच की बात पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को बताई गई थी। 

 

अब इस मामले में हाईकोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट तलब करते हुए पूछा है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। इससे पहले पंचकूला के डी.सी. व चुनाव अधिकारी ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर कोर्ट को बताया कि इस मामले में उन्होंने जांच कर दोषी चुनाव कानूनगो व डाटा आप्रेटर को बर्खास्त कर दिया है। इसी के साथ बी.डी.पी.ओ. व बी.एल.ओ. के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की है। मामले में सुनवाई 18 दिसम्बर को होगी।

 

चुनाव अधिकारी ने बताया, नाम डिलीट है   
भाग सिंह ने एडवोकेट सुरजीत सिंह सलार के जरिए दायर याचिका में हाईकोर्ट को बताया कि उन्होंने 3 अक्तूबर को कालका विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया था। बाद में चुनाव अधिकारी ने बताया कि उनका नाम मतदाता सूची से डिलीट हो चुका है। ऐसे में उनका नामांकन स्वीकार नहीं किया जा सकता है। 

 

भाग सिंह ने बताया है कि वह गांव नंदपुर का निवासी है और मौजूदा जिला परिषद और जिला योजना कमेटी का सदस्य भी है। वहां की मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज था और उनके पास वोटर कार्ड भी है और इसी वोटर कार्ड के जरिए उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी मतदान किया था। लिहाजा, याची ने उनका नाम मतदाता सूची में बहाल कर उनका नामांकन स्वीकार किए जाने की हाईकोर्ट से मांग की गई थी। इस पर हाईकोर्ट ने डी.सी. पंचकूला से जवाब तलब किया था।


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pooja verma

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