हाईकोर्ट की सख्ती के बाद गैस्ट हाऊस मालिकों में मचा हड़कंप

Wednesday, Jan 30, 2019 - 11:55 AM (IST)

पंचकूला(मुकेश) : हाईकोर्ट का फरमान जब मोरनी की वादियों तक पहुंचा तो गैस्ट हाऊस संचालकों में हड़कंप मच गया, लेकिन मुख्यमंत्री का आश्वासन कहीं न कहीं उन्हें एक आशा की किरण दिखा रहा है। हैरानी की बात तो इस मामले में यह है कि जिस सरकार ने मोरनी के गैस्ट हाऊस को लेकर हाईकोर्ट में हल्फनामा दिया है। 

उसी राज्य के मुख्यमंत्री से जब गत माह पहले गैस्ट हाऊस एसोसिएशन के लोग हिमाचल की तर्ज पर मोरनी के गैस्ट हाऊसों को नियमित करने की मांग लेकर गए थे तो मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया था कि एक पॉलिसी बनाकर रैगुलाइजेशन की अनुमति दी जाएगी। 

अब उसी सरकार का हाईकोर्ट में रवैये देखकर गैस्ट हाऊस संचालकों की मुसीबत बढ़ गई है। हाइकोर्ट की कार्रवाई के बाद गैस्ट हाऊस संचालक भी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं ताकि वे सरकार की कार्रवाई से बच सकें। 

आफत की नहीं, राहत की उम्मीद लगाए बैठे थे :
मोरनी क्षेत्र में 150 से ज्यादा गैस्ट हाऊस हैं, जिनमें से सरकार ने एक को छोड़कर बाकी सभी को गैर-कानूनी बताया है परंतु जिस सरकार ने हाईकोर्ट में यह बात मानी है। उसी सरकार से गैस्ट हाऊस संचालकों को आफत की नहीं राहत की उम्मीद थी और मुख्यमंत्री से मिलने के बाद उन्हें एक मजबूत भरोसा मिला था।  

परंतु अब सरकार ने ही हल्फनामा दिया है तो फिर ऐसे में गैस्ट हाऊस संचालकों पर सरकार की ही गाज गिर सकती है और सूत्रों अनुसार 6 सप्ताह का वक्त सरकार ने मांगा है, इस बीच बचाव का रास्ता निकालने के भी प्रयास शुरू हो गए है। अब देखना होगा कि सरकार इस मामलें से कैसे निपटती है। 

Priyanka rana

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