शैड अलॉटमैंट केस में बबला को मिली हाईकोर्ट से जमानत

punjabkesari.in Friday, Apr 20, 2018 - 10:14 AM (IST)

चंडीगढ़(बृजेन्द्र) : सैक्टर-26 स्थित ग्रेन मार्कीट के शैड अलॉटमैंट केस में धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से डेढ़ वर्ष कैद की सजा पाए कांग्रेसी नेता एवं पार्षद दविंद्र सिंह बबला को वीरवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। बबला के खिलाफ दर्ज हुए केस में हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में गहन विचार की जरूरत है। हाईकोर्ट ने बबला की सजा के खिलाफ अपील को भी स्वीकार कर लिया है। साथ ही निचली कोर्ट से उन्हें हुई सजा को सस्पैंड कर दिया है। 

हाईकोर्ट ने कहा कि बबला द्वारा नई सूची में अपने लोगों का पक्ष लेने के आरोप बहस योग्य प्रतीत होते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि केस के मैरिट का कोई मतलब निकाले बिना यह प्रतीत होता है कि मामले में गहन विचार की जरूरत है। ऐसे में याची की बाकी बची सजा दायर याचिका के लंबित रहने तक सस्पैंड की जाती है। इसके साथ ही बबला को जमानत पर छोड़े जाने के आदेश जारी किए गए। इससे पहले प्रशासन की ओर से कहा गया था कि केस की परिस्थितियां बताती हैं कि वास्तविक सूची 59 विस्थापित लोगों को ध्यान में रखकर तैयार की गई थी। 

नई सूची बबला ने तैयार की थी, जिसे कमेटी मैंबर्स ने मंजूरी दी। इनमें जुझार सिंह और आई.ए.एस. अधिकारी पे्ररणा पुरी भी थीं। मामला सैक्टर-26 स्थित ग्रेन मार्कीट में वर्ष 2009 में हुई शैड अलॉटमैंट का है। बबला ने हाईकोर्ट में निचली कोर्ट से हुई डेढ़ साल की सजा को सस्पैंड करने की अपील की थी। चंडीगढ़ प्रशासन के अपील केस में निचली कोर्ट ने बबला को बीते मार्च में यह सजा सुनाई थी।


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