प्रशासन के फैसले के खिलाफ पटाखा व्यापारी पहुंचे हाईकोर्ट

Wednesday, Nov 11, 2020 - 01:07 AM (IST)

चंडीगढ़ (रमेश हांडा) : चंडीगढ़ प्रशासन के शहर में पटाखों की बिक्री व पटाखे चलाने पर लगाई पाबंदी के खिलाफ पटाखा व्यापारी  हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। उनकी याचिका मंजूर कर ली गई है, जिस पर बुधवार को सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया है कि प्रशासन ने 24 अक्तूबर को लाइसैंस के लिए आवेदन मांगे थे और 3 नवम्बर को  स्टॉलों की अलाटमैंट भी कर दी थी।

 

सारी प्रक्रिया के बाद ही पटाखे बेचने वालों ने लाखों के पटाखे मंगवाए या आर्डर कर दिए, जिसके लिए एडवांस पेमैंट की गई थी मगर अचानक प्रशासन ने 8 नवम्बर को चंडीगढ़ में पटाखों की बिक्री व पटाखे चलाने पर रोक लगा दी है, जोकि उनसे अन्याय है। पटाखा व्यापारियों का कहना है कि एन.जी.टी. के आदेशों का हवाला है, लेकिन एन.जी.टी. ने साफ कहा है कि शहर का प्रदूषण लैवल देखते हुए पटाखे चलाने या उनकी बिक्री पर निर्णय लिया जाए। याचिका में बताया गया कि मोहाली व पंचकूला में दो घंटे के लिए ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी गई है, जबकि पटाखों की बिक्री पर रोक नहीं है। उन्हें भी मोहाली व पंचकूला की  तर्ज पर पटाखे बेचने की अनुमति दी जानी चाहिए। 

ashwani

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