चंडीगढ़ की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त बनाने को लेकर हाईकोर्ट सख्त

punjabkesari.in Saturday, Jan 18, 2020 - 08:51 AM (IST)

चंडीगढ़(रमेश) : चंडीगढ़ की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त बनाने को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट सख्त है। हाईकोर्ट द्वारा स्वयं संज्ञान लेने के बाद से चल रहे मामले में कोर्ट प्रशासन व ट्रैफिक पुलिस को कई दिशा-निर्देश जारी कर चुका है। शुक्रवार को जस्टिस राजीव शर्मा पर आधारित खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई, जिसमें प्रशासन व पुलिस को कई दिशा-निर्देश दिए गए। 

कोर्ट ने प्रशासन को कहा है शहर की सभी सड़कों की 3 माह के भीतर रि-कार्पेटिंग करवाई जाए, ताकि चालक बेखौफ वाहन चला सकें। कोर्ट ने चंडीगढ़ की ट्रैफिक पॉलिसी के तहत सड़कों, ट्रैफिक लाइट्स व चौराहों पर लगाए जाने वाले सी.सी.टी.वी. कैमरों का काम भी 4 माह में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि कैमरे सही काम कर रहे हैं। 

ऑटो में 5 से अधिक छात्र हों तो कार्रवाई करो :
स्कूली बच्चों को लाने ले जाने में लगे ऑटो रिक्शा में पांचवीं तक के 5 से अधिक स्टूडैंट्स नहीं बैठाए जाने के निर्देश भी जस्टिस राजीव शर्मा ने जारी किए हैं। 

कोर्ट का कहना था कि ऑटो में स्कूली बच्चे ठूंस-ठूंस कर भरे होते हैं जिससे हादसे होने का डर बना रहता है और ऑटो चालक भी अधिक बच्चों के लालच में उनकी जान जोखिम में डाल रहे हैं। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि सुबह और दोपहर को ऑटो रिक्शा पर खास नजर रखी जाए और जिसने भी 5वीं कक्षा तक के पांच से अधिक बच्चे बैठाए हों, उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। 

22 तक जमा करवाएं ट्रैफिक पॉलिसी :
कोर्ट ने कहा है कि अक्सर देखने में आया है कि चालक वाहन चलाते वक्त फोन सुन रहे होते हैं, जिन पर नकेल लगाने की जरूरत है, क्योंकि उनकी वजह से बाकी का ट्रैफिक भी बाधित होता है। कोर्ट ने पुलिस को ऐसे वाहन चालकों पर सख्ती बरतने और भारी जुर्माना लगाने की बात कही। 

हाईकोर्ट ने प्रशासन को ताजा प्रपोज ट्रैफिक पॉलिसी भी मंगलवार यानी 21 जनवरी तक कोर्ट में जमा करवाने को कहा है। साइकिल ट्रैक पर भी लाइट्स लगाने और कैमरे लगाने की बात कोर्ट ने कही है।


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Priyanka rana

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