फिलिप्स कंपनी में से सामान निकालने पर हाईकोर्ट की रोक

Thursday, Jul 18, 2019 - 12:07 PM (IST)

मोहाली(नियामियां) : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से फिलिप्स एम्प्लाइज संघर्ष समिति की पटीशन पर सुनवाई करते हुए स्थानीय फेज -9 औद्योगिक क्षेत्र में स्थित फिलिप्स कंपनी के काम्पलैक्स में से कोई भी सामान आदि निकालने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। 

जिसके साथ कंपनी के काम्पलैक्स में से कोई भी सामान या मशीनरी आदि बाहर ले जाने पर अदालत की रोक लागू हो गई है। फिलिप्स एम्प्लाइज संघर्ष समिति के प्रधान जे.पी. सिंह जिनकी तरफ से कंपनी के प्रबंधकों के खिलाफ उनकी तरफ से डाली गई पटीशन की सुनवाई के दौरान अदालत की ओर से इस संबंधित आदेश जारी करते मामले की अगली सुनवाई 21 अक्तूबर को निर्धारित की गई। 

उन्होंने बताया कि इस संबंधित आज संघर्ष समिति के एक वफद द्वारा जिला मोहाली के एस.एस.पी. हरचरन सिंह भुल्लर को मिलकर अदालत के फैसले की कापी दी गई है और मांग की गई है कि कंपनी के प्रबंधकों की ओर से कंपनी में से महंगी मशीनरी और अन्य सामान निकालने की कार्रवाई पर सख्ती के साथ रोक लगाई जाए। 

जे.पी. सिंह ने बताया कि कंपनी प्रबंधकों द्वारा सितंबर-2018 में कंपनी को बंद करके लगभग 700 कर्मचारियों को बिना किसी मुआवजे से नौकरी से निकाल दिया गया था, इस संबंधित कंपनी द्वारा पंजाब सरकार के श्रम विभाग से अपेक्षित मंजूरी भी हासिल नहीं की गई थी और कंपनी का बंद करके कर्मचारियों को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया था।

उन्होंने बताया कि इस समय भी कंपनी के प्रबंधकों द्वारा लाए गए व्यक्ति कंपनी का सामान बेचने की कार्रवाई में लगे हुए हैं और इस कार्रवाई पर रोक लगवाने के लिए उनकी तरफ से एस.एस.पी. मोहाली को अर्जी दी गई है जिसके साथ अदालत की ओर से जारी स्टेट्स को के आदेशों की कापी भी दी गई है जिस पर कार्रवाई करते एस.एस.पी. की तरफ से फेज-11 थानो के एस.एच.ओ. को बनती कार्रवाई करने की हिदायते जारी की गई हैं।

Priyanka rana

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