महिलाओं के लिए हैल्मेट मामले में हरियाणा-पंजाब को 5-5 चालानों की कॉपी पेश करने के आदेश

Thursday, May 31, 2018 - 09:10 AM (IST)

चंडीगढ़(बृजेन्द्र) : महिलाओं के लिए हैल्मेट अनिवार्य करने के मुद्दे को लेकर स्वयं संज्ञान लेकर शुरू किए केस में बुधवार को हाईकोर्ट के पूर्व आदेशों पर डी.आई.जी. ट्रैफिक एंड हाईवेज राकेश कुमार आर्य और आई.जी. हिसार संजय कुमार पेश हुए। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को ट्रैफिक चालानों के मुद्दे पर आदेशों की पालना न करने पर फटकार लगाई। 

कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा को आदेश दिए कि राज्य में ट्रैफिक नियमों की उल्लंघनाओं के चालान करें और जिलों के पांच-पांच चालानों की कॉपी दस्तावेजों के साथ कोर्ट में पेश करें कि चालान क्यों किए हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जरूरत महसूस होती है तो ट्रैफिक रूल्स तोडऩे वालों को कोर्ट में भी बुला सकते हैं। 

दूसरी ओर चंडीगढ़ में महिलाओं के लिए हैल्मेट को अनिवार्य करने को लेकर यू.टी. के सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल सुवीर सहगल ने कहा कि वह महिलाओं के लिए हैल्मेट अनिवार्य करने के मुद्दे पर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर शहरवासियों के सुझावों को देख रहे हैं और जल्द फैसला लिया जाएगा। अधिकतर सुझावों में महिलाओं द्वारा हैल्मेट पहनने को सही बताया गया है। 

हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को 30 जून तक ट्रैफिक नियमों की उल्लंघनाओं के संबंध में कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। हरियाणा सरकार ने एफिडेविट दाखिल किया, जिसमें बीते कुछ समय में हुए चालानों का आंकड़ा दिया गया है। 13 जुलाई को अगली सुनवाई होगी।

Punjab Kesari

Advertising