गैर इरादतन हत्या मामले में दोषी को दस साल कैद
punjabkesari.in Friday, Jan 13, 2017 - 07:50 AM (IST)

चंडीगढ़ (संदीप): छात्रा की गैर-इरादतन हत्या के मामले में वीरवार को महिला एवं बाल अपराध से जुड़ी विशेष कोर्ट ने दोषी पलसौरा निवासी मोहम्मद इरशाद को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सैक्टर-36 थाना पुलिस द्वारा मई, 2014 में दर्ज इस मामले के तहत 22 वर्षीय मृतका सैक्टर-42 के सरकारी कॉलेज में बी.ए. फाइनल एयर की छात्रा थी। वह सैक्टर-43 स्थित बस स्टैंड के गैस्ट हाऊस में मृत मिली थी। मृतका और दोषी के बीच करीबी संबंध थे। दोनों की तीन वर्षों से जान-पहचान थी। उसकी मौत जहरीला पदार्थ खाने से हुई थी। युवक घटना से पूर्व युवती को गैस्ट हाऊस ले गया था। मामले का खुलासा तब हुआ जब गैस्ट हाऊस लाने के कुछ समय बाद युवती की हालत बिगड़ी और मुंह से झाग निकलने के साथ-साथ उसका शरीर भी अकडऩे लगा। मोहम्मद इरशाद उसे सैक्टर-16 अस्पताल ले जाने के लिए कमरे से निकला तो गैस्ट हाऊस के मैनेजर ने देख लिया और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम तुरंत गैस्ट हाऊस के उस कमरे में पहुंची, जहां से वह युवती को लेकर गया था। पुलिस के पहुंचने से पहले युवक उस युवती को सैक्टर-16 अस्पताल ले जा चुका था। अस्पताल में जांच के बाद डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मोहम्मद इरशाद के खिलाफ धारा-304 के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।