हरियाणा की जेलों में बंद कैदी अब सस्ते दाम पर कर सकेंगे परिजनों को ऑडियो और वीडियो कॉल
punjabkesari.in Saturday, Feb 12, 2022 - 04:24 PM (IST)

चंडीगढ़, (अर्चना सेठी): हरियाणा की जेलों में बंद कैदी अब सस्ते दाम पर वीडियो और ऑडियो कॉल के जरिए अपने परिजनों से बात कर सकेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं हरियाणा जेल प्रबंधन ने कैदियों के लिए परिजनों से बात करने के निर्धारित समय को भी बढ़ा दिया है। नई योजना के अंतर्गत अब जेल प्रशासन ने कैदियों के टैलीफोन पर एक दिन में बातचीत के समय को 5 मिनट से बढ़ाकर पुरुष कैदियों के लिए 10 मिनट जबकि महिला बंदियों के लिए 15 मिनट कर दिया है। प्रदेश के जेल विभाग ने गुरुग्राम की एक कंपनी इनवेडर टैक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को जेल के कैदियों को परिजनों से बात करवाने का एक टैंडर दिया है। कंपनी ने बंदियों की परिजनों से बातचीत करवाने के लिए खुद ही खास किस्म की एक मशीन भी डिजाइन की है। इसी एक मशीन से कैदी ऑडियो और वीडियो कॉल कर सकेंगे। खास मशीन में जेल में बंद कैदियों के ङ्क्षफगर पिं्रट भी फीड होंगे और उस मशीन में दर्ज रजिस्टर नंबरों पर ही कैदी बात कर सकेंगे। गुरुग्राम की कंपनी ने फिलहाल हरियाणा की भोंडसी जेल से कैदियों को नई मशीन व तकनीक पर आधारित फोन से बातचीत करवाना शुरू किया है और फरवरी महीने के अंत तक प्रदेश की सभी जेलों के कैदी इसी तर्ज पर अपने परिजनों से नई तकनीक पर आधारित सुविधा से बातचीत कर सकेंगे।
-गुरुग्राम की कंपनी ने डिजाइन की मशीन
गुरुग्राम की इनवेडर टैक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हैड ऑप्रेशंस एंड टैक्नोलॉजी अमित कुमार मिश्रा ने बताया कि प्रदेश के जेल विभाग ने उनकी कंपनी को हरियाणा की सभी जेलों में कैदियों को नई तकनीक पर आधारित वीडियो और ऑडियो कॉल करवाने का टैंडर दिया है। शुरूआत में भोंडसी जेल में यह सुविधा शुरू की गई है और 10 दिनों में प्रदेश की सभी जेलों में इसी तरह के आधुनिक उपकरणों की मदद से बंदी परिवार के सदस्यों से बात कर सकेंगे। अमित का कहना है कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहां एक ही मशीन से कैदी ऑडियो और वीडियो कॉल की सुविधा उठाएंगे क्योंकि उनकी कंपनी ने खुद ही यह मशीन ईजाद की है। उनका कहना है कि जेल के बंदियों को ऑडियो कॉल के लिए 27 पैसे प्रति मिनट के हिसाब से देना होंगे जबकि वीडियो कॉल के शुल्क 83 पैसे प्रति मिनट है। हर बंदी को पहली कॉल 5 मिनट के लिए बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। कैदियों के फोन के शुल्कों में से 10 प्रतिशत राशि कैदियों के कल्याण पर खर्च की जाएगी जबकि पहले फोन शुल्कों में से सिर्फ 5 प्रतिशत राशि ही बंदी कल्याण पर खर्च की जाती थी। एक दिन में पुरुष कैदी 10 मिनट जबकि महिला बंदी 15 मिनट से ज्यादा समय तक बात नहीं कर सकेंगे। समय पूरा होने पर कॉल खुद कट जाएगी हालांकि अगर कैदी छोटी बात करनी चाहे तो कॉल को खुद ही काट सकेगा। उनका कहना है कि हर जेल में एक दिन में 40 से 50 प्रतिशत कैदी अपने परिजनों से बात करते हैं।
-ऐसे कर सकेंगे कैदी नई तकनीक पर आधारित मशीन से बातचीत
नई तकनीक के मुताबिक जेल के हर कैदी को बातचीत के लिए तीन नंबर रजिस्टर करवाने होंगे। दो नंबर परिजनों से बातचीत के होंगे जबकि तीसरा नंबर वकील का होगा। ताकि कैदी अपने वकील से अपने केस के बाबत आसानी से बात कर सके। यह तीनों नंबर पहले जेल विभाग जांचेगा और उसके बाद उन नंबरों को संबंधित व्यक्ति के नाम से मशीन में फीड कर दिया जाएगा। जब बंदी को परिजनों से बात करनी होगी तो पहले उसे मशीन पर ङ्क्षफगर पिं्रट देनी होगी। उस पिं्रट के आधार पर स्क्रीन पर तीन नंबरों से संबंधित नाम दिखाई देंगे। उनमें से किसी एक नाम पर बंदी को क्लीक करना होगा। अगर ऑडियो कॉल करनी है तो भी इसी मशीन से होगी और अगर वीडियो कॉल करनी है तो इसी मशीन की स्क्रीन पर परिजनों को बात करते हुए बंदी देख भी सकेगा। समय सीमा पूरी होने पर कॉल खुद कट जाएगी।
-वीडियो कॉल की सुविधा 10 दिन में होगी शुरू
गुरुग्राम की भोंडसी जेल के सुपरिटैंडैंट हरिंद्र सिंह का कहना है कि आज से भोंडसी जेल में नई तकनीक पर आधारित फोन से कैदियों को ऑडियो कॉल करवाना शुरू कर दिया गया है और जल्द ही कैदियों को जेल में वीडियो कॉल की सुविधा भी मिल सकेगी। उनका कहना है कि जेल का कैदी एक वीडियो कॉल के जरिए परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ देख भी सकता है। कोरोना कॉल में जब कैदियों की उनके परिजनों से मुलाकात बंद की गई थी तब कैदियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह योजना बनाई गई थी अब बेशक कोरोना के मामलों में गिरावट आ रही है परंतु कैदियों के लिए जेल में नई सुविधा की शुरूआत कर दी गई है। हरियाणा जेल विभाग के इंस्पैक्टर जनरल जगजीत सिंह से जब नई योजना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कैदियों के परिवार के सदस्यों से बातचीत के समय को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं पहले बंदी दिन में सिर्फ 5 मिनट ही परिजनों से बात कर सकते थे परंतु अब यह समयसीमा बढ़ाई जा रही है। पुरुष 10 मिनट जबकि महिला बंदी 15 मिनट बात कर सकेंगे।