सरकारी इमारत पर पोस्टर लगाना पड़ा महंगा

punjabkesari.in Sunday, Feb 18, 2018 - 09:22 AM (IST)

चंडीगढ़(संदीप) : सरकारी इमारत के पिल्लर पर विज्ञापन लगाने के मामले में जिला अदालत ने दिल्ली प्रीवेंशन ऑफ डिफेसमैंट ऑफ प्रापर्टी एक्ट 2007 के तहत नितिन को दोषी पाते हुए उस पर 7500 रुपए जुर्माना लगाया है। 

 

नितिन के खिलाफ सैक्टर-17 थाना पुलिस ने उक्त एक्ट के तहत संबंधित केस दर्ज किया था। 5 सितंबर, 2017 को सैक्टर-17 थाना पुलिस में दर्ज मामले के अनुसार पुलिस ने सैक्टर-17 स्थित एक सरकारी इमारत पर विज्ञापन के पोस्टर लगे पाए थे। 

 

यह पोस्टर नितिन की ओर से किराए के लिए जगह खाली होने के बारे में थे। इसमें उन्होंने अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ था। थाना पुलिस ने उस नंबर पर संपर्क कर नितिन के खिलाफ केस दर्ज किया था।


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