ग्माडा को 7 सितम्बर तक देने होंगे मुआवजे के 85 लाख

Sunday, Jul 22, 2018 - 03:11 PM (IST)

मोहाली (कुलदीप): अदालत ने दो सौ फुट चौड़ी सड़क बनाते समय ग्माडा द्वारा एक किसान की एक्वायर की गई जमीन का अदालती आदेशों के बाद बढ़ा हुआ मुआवजा न दिए जाने के चलते ग्माडा की बिल्डिंग कुर्की के आदेश जारी किए हैं। किसानों के वकील एडवोकेट शेर सिंह राठौर, एडवोकेट कुलदीप सिंह राठौर ने बताया कि 2013 में ग्माडा ने गांव तोंगा से बूथगढ़ तक 200 फुट चौड़ी सड़क बनाने के लिए जमीन एक्वायर की थी। 

 

जमीन का उचित मुआवजा न मिलने से गांव सैणीमाजरा के किसान हरपाल सिंह तथा लाभ सिंह ने अदालत में केस दायर किया था। अदालत ने कम मुआवजा होने के चलते ग्माडा को आदेश जारी किए थे कि किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाए। बावजूद ग्माडा ने किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं दिया था। 

 

किसानों ने फिर अदालत में पहुंच की थी। अब अदालत ने ग्माडा की बिल्डिंग की कुर्की करते हुए आदेश दिए हैं कि 7 सितंबर तक किसानों का बनता 85 लाख का मुआवजा दिया जाए। अगर मुआवजा नहीं दिया जाता तो ग्माडा की बिल्डिंग की कुर्की की जाएगी।

 

पहले हुए थे फर्नीचर की कुर्की के आदेश
बतादें कि इससे पहले भी इसी रोड़ के लिए जमीन एक्वायर किये जाने के बाद ग्माडा ने किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं दिया था। अदालत ने इसी वर्ष मई में गांव तीड़ा के किसान जगदीप सिंह द्वारा दायर किए गए केस में ग्माडा के फर्नीचर की कुर्की के आदेश जारी किए थे।


 

Punjab Kesari

Advertising