छत से धक्का देकर प्रेमिका के पति के हत्यारे को उम्रकैद

Wednesday, Mar 14, 2018 - 07:54 PM (IST)

चंडीगढ़ (संदीप): प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमिका के पति की हत्या करने के मामले में जिला अदालत ने बहलाना निवासी सतनाम सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

 

सतनाम के खिलाफ सैक्टर-31 थाना पुलिस ने पिछले साल मई माह में हत्या की धारा के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। सतनाम ने रामदरबार के रहने वाले उदयवीर के सिर में बैसबॉल के बैट से वार किया और बाद में उसे दूसरी मंजिल से धक्का देकर उसकी हत्या की थी। 

 

पुलिस ने मृतक के भाई दुर्गापाल की शिकायत सतनाम के खिलाफ हत्या और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। 

 

यह है मामला  
14 जून 2017 को रामदरबार फेज 2 में रहने वाला उदयवीर अपने पिता की अस्थियों को हरिद्वार में विसर्जित करने के बाद अपने अन्य भाइयों के साथ रात 8 बजे घर लौटा था। वह अपने घर की दूसरी मंजिल पर अपने कमरे में सोने के लिए चला गया था। अलसुबह 3 बजे उसके छोटे भाई दुर्गापाल ने उदयवीर के चिल्लाने की आवाजें सुनी। 

 

जैसे ही वह दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो उसने देखा कि बहलाना का रहने वाला सतनाम उदयवीर पर चिल्ला रहा था कि उसने उसकी गर्लफ्रैंड से उसकी मर्जी के बिना शादी की है। चिल्लाते हुए वह उसके सिर में बैसबॉल के बैट से वार किए जा रहा था। 

 

इससे पहले की दुर्गापाल अपने भाई कर मदद के लिए उसके पास पहुंचता सतनाम ने उसे दूसरी मंजिल से नीचे धक्का देकर गिरा दिया। उदरवीर के सिर में गहरी चोटें आईं और उसे तुरंत सैक्टर-32 अस्पताल ले जाया गया। 

 

वहां डाक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच के तहत दुर्गापाल की शिकायत के आधार पर सतनाम के खिलाफ हत्या की धारा के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। 

 

पुलिस जांच में सामने आया था मृतक की पत्नी और दोषी सतनाम के बीच शादी से पहले प्रेम सबंधं थे और सतनाम इस शादी के खिलाफ था। सतनाम पर पहले भी कई अपराधिक मामले दर्ज थे।  

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